Maharajganj News: लापता किशोरी की हत्या के झूठे आरोप से पिता-पुत्र मुक्त

Maharajganj News: 14 महीना जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने पिता संजय दुषाध व पुत्र सूरज उर्फ अंबरीश को जमानत दे दी। पिता-पुत्र को यकीन था कि बेटी की हत्या नहीं हुई है।;

Report :  Upendra Kumar
Update:2025-01-11 15:12 IST

लापता किशोरी की हत्या के झूठे आरोप से पिता-पुत्र मुक्त  (photo: social media )

Maharajganj News: खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है जहां लापता किशोरी की हत्या के झूठे आरोप में फंसे पिता-पुत्र को जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने आरोप मुक्त कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना की जांच आख्या और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर सुनाया। एसपी की जांच में मुकदमे के विवेचक भगवान बक्श सिंह और तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज राय दोषी पाए गए हैं। न्यायालय ने पूरे प्रकरण की पुनः विवेचना के आदेश दिए हैं। पुनः विवेचना कोठीभार थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह को सौंपी गई। न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को समुचित सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है।

घुघली क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव निवासी प्रीति 21 जून 2023 को लापता हो गई थी। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने निचलौल नहर से मिले युवती के शव को प्रीति का बताकर नामजद आरोपितों का नाम विवेचना से बाहर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने वादी मुकदमा पिता और उनके बेटे को ही हत्या का दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 14 महीना जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने पिता संजय दुषाध व पुत्र सूरज उर्फ अंबरीश को जमानत दे दी। पिता-पुत्र को यकीन था कि बेटी की हत्या नहीं हुई है। उन्होंने बिहार के बगहा क्षेत्र स्थित कैलाश नगर मोहल्ले में प्रीति को जीवित ढूंढ लिया।

लापता किशोरी की हत्या 

17 दिसंबर 2024 को संजय दुषाध ने बेटी के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर बेटी के जीवित होने का शपथ पत्र दिया। जनपद न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को 10 जनवरी 2025 तक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पीड़ित के अधिवक्ता सोमनाथ चौरसिया ने बताया कि न्यायालय ने लापता किशोरी की हत्या के फर्जी मामले में आरोपित पिता-पुत्र को आरोपमुक्त कर दिया है।

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