Maharajganj News: महराजगंज में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी सीएम युवा उद्यमी विकास योजना

Maharajganj News: आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। तकनीकी प्रशिक्षण, आइटीआइ, डिप्लोमा, बीटेक, प्रबंधन अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

Report :  Upendra Kumar
Update:2025-01-03 15:29 IST

Maharajganj News 

Maharajganj News: खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है जहां युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत पहली बार युवाओं को अत्यधिक उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। युवा उद्यमी को बिना किसी गारंटी के पांच लाख रुपए तक बैंक से ऋण दिया जाएगा। इसमें चार वर्ष तक लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना होगा। शासन के निर्देश पर उद्योग विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जनपद में विभाग की तरफ से एक हजार माइक्रो यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके माध्यम से एक हजार युवा को लघु उद्योग स्थापित करेंगे। वहीं युवा उद्यमी को उत्पादन और सेवा क्षेत्र में बैंकों से पांच लाख रुपए का ऋण मिलेगा। साथ ही युवा उद्यमी को पूरी रकम पर चार वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस पर आने वाले 10 प्रतिशत व्याज का भुगतान बैंकों को चार वर्ष तक विभाग करेगा। वहीं चार वर्ष में मूलधन का भुगतान नहीं करने पर ऋण और ब्याज का भुगतान उद्यमी को करना पड़ेगा। योजना का लाभ लेने के लिए युवा उद्यमी के पास कौशल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वहीं उद्यमी की आयु 21 से 40 वर्ष अनिवार्य रूप से होगी चाहिए।

इसके साथ ही कक्षा आठ उत्तीर्ण होना चाहिए। विभाग की मानें तो आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। तकनीकी प्रशिक्षण, आइटीआइ, डिप्लोमा, बीटेक, प्रबंधन अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। महराजगंज उद्योग विभाग के उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि उद्यमिता बढ़ाने एवं प्रत्येक युवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है। इसका लाभ लेकर युवा रोजगार से जुड़कर स्वावलंबी बन सकते हैं। योजना के तहत ऋण लेने वाले उद्यमी को चार वर्ष तक ब्याज भी नहीं देना होगा।

दूसरे चरण में उद्यमी 20 लाख रुपए की परियोजना लगा सकेंगे उद्यमी। अगर उद्यमी पहली बार उद्योग लगाने में सफल होता है, तो उसे दूसरे चरण में उद्यमी 20 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ऋण दिया जाएगा। इससे उसका उद्योग और आगे बढ़ जाएगा। तंबाकू, गुटका, पान मसाला, अल्कोहल के उत्पाद नहीं होंगे शामिल। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत तंबाकू, गुटका, पान मसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट उत्पाद, पटाखे के उद्योग शामिल नहीं होंगे। साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम, भारत अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे गए उत्पादों से संबंधित उद्योगों पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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