Meerut News: अदालत ने किशोरी के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के कारावास की सजा

Meerut News: एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि थाना ब्रहमपुरी पर 8 मार्च 2020 को धारा 363 भादवि बनाम रोहित पुत्र अरविन्द निवासी 1183/01 सैक्टर 01 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ पंजीकृत कराया गया था।

Report :  Sushil Kumar
Update:2023-02-04 23:27 IST

Meerut court sentenced the accused (Social Media)

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक अदालत ने किशोरी से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा से दंडित किया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि थाना ब्रहमपुरी पर 8 मार्च, 2020 को मु0अ0सं0 104/22 धारा 363 भादवि बनाम रोहित पुत्र अरविन्द निवासी 1183/01 सैक्टर 01 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ पंजीकृत कराया गया था। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृत को सकुशल बरामद किया।

इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा। मुकदमा मे धारा 376/506 व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। तमाम साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग मे आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है।

एसएसपी ने बताया  की गम्भीरता को देखते हुए थाना ब्रहमपुरी पुलिस व विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र चौहान व कुलदीप मोहन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज अभियुक्त रोहित पुत्र अरविन्द नि0 1183/01 सैक्टर 01 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ को राम किशोर पाण्डेय, न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ' द्वारा 20 वर्ष के कारावास व 20,000 रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया।

उन्होंने बताया कि ऐसे गंभीर मामलों में दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का पूरा प्रयास रहता है। दोषियों को सजा मिलने से समाज में भी सकारात्मक संदेश जाता है। लोगों का न्यायलय पर भरोसा बरकरार रहता है। इस फैसले के बाद पीड़िता को न्या मिला। लोगों को सीख। भविष्य में लोग इस तरह के कृत्य से पूर्व कानून से डरेंगे। 

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