Muzaffarnagar: न्यायालय ने राज्य मंत्री, विधायक सहित 25 लोगों को मिली जमानत, जानें पूरा मामला
Muzaffarnagar News: जनपद स्थित न्यायालय में मंगलवार को बीजेपी मंत्री ओर विधायक सहित कई लोगों ने धारा 144 के उल्लंघन के सेक्शन 188 में जमानत मिल गई है।
Muzaffarnagar News: जनपद स्थित न्यायालय में मंगलवार को बीजेपी मंत्री ओर विधायक सहित कई लोगों ने धारा 144 के उल्लंघन के सेक्शन 188 में सरेंडर कर अपनी अपनी बेल अर्जी लगाई थी, जिसके चलते कोर्ट ने इन सबकी बेल को मंजूरी कर इन्हे जमानत दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में सन 2013 में हुए संप्रदायिक दंगे से पहले 13 अगस्त को नगला मंदौड़ में एक पंचायत का आयोजन किया गया था। जिसके चलते जिला प्रशासन ने जनपद में धारा 144 लगाई हुई थी।
कुल 25 लोगों को किया था नामजद
इस का उल्लंघन करते हुए उस समय इस पंचायत में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जनपद की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची सपा नेता हरेंद्र मलिक पूर्व एमपी सोनवीर सिंह पूर्व बीजेपी विधायक अशोक कंसल और यशपाल पवार सहित कई लोगों ने इस पंचायत में हिस्सा लिया था। जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में धारा 144 के सेक्शन 188 में इन सबके सहित कुल 25 लोगों को नामजद किया था। लेकिन इन सभी के द्वारा न्यायालय में पेश ना होने के चलते इन सभी के कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। जिसके चलते आज इन लोगों ने कोर्ट में सिलेंडर करते हुए अपनी बेल अर्जी लगाई थी जिसको न्यायालय ने मंजूर कर इन सभी को बेल दे दी है।
वर्ष 2013 में 31 अगस्त को पंचायत नगला मंदौड़ में आयोजित की गई थी: सरकारी अधिवक्ता
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता राजीव शर्मा (Government Advocate Rajeev Sharma) ने बताया की वर्ष 2013 में 31 अगस्त को एक पंचायत नगला मंदौड़ मैं आयोजित की गई थी। जिसमें जिला प्रशासन द्वारा 144 लागू करी गई थी इस संबंध में आज मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व बीजेपी विधायक अशोक कंसल, यशपाल पवार, पूर्व एमपी सोनवीर सिंह, सपा नेता हरेंद्र मलिक, हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची यह सब लोग आज कोर्ट में पेश हुए थे।
इन्होंने कोर्ट में पहले सरेंडर एप्लीकेशन डाला उसके बाद बेल पर इनकी सुनवाई हुई शासन की ओर से लोक अभियोजन ने अपना पक्ष रखा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद बेल सेक्शन था इसलिए माननीय न्यायालय ने इन लोगों की बेल मंजूर कर ली है। सामान्य प्रक्रिया है जो भी अभियुक्त सरेंडर करता है तो जब तक बेल पर सुनवाई होती है, तब तक वह न्यायिक अभिरक्षा में रहता ही है कि यह वर्ष 2013 का निषेधाज्ञा से जुड़ा हुआ मामला है। सेक्शन 188 का यह बेलेबल सेक्शन था इसलिए माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए इस मामले में बेल मंजूर की है और बेल पर इन सब लोगों को छोड़ा गया है। इस मामले में 25 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें लगभग 10 या 12 लोगों की बेल हो चुकी है अभी बाकी लोग बचे हुए हैं उनकी बेल होनी है।
बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने पीएफआई पर दिया बड़ा बयान
इस दौरान मीडिया से बात कर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने आग उगलते हुए पीएफआई पर बड़ा बयान देते हुए कहा है पीएफआई लोगों के हाथों में पत्थर देता है और पत्थर मरवाता है ये कत्ल करने की ट्रेनिंग देते हैं और ये कोई सामाजिक संगठन नहीं है ये तो देशद्रोही संगठन है यह सब देश के गद्दार हैं। विक्रम सैनी की माने तो 2013 के दंगे की तारीख थी जो कवाल में हुए थे कल भी तारीख थी कल भी आया था मैं कोर्ट में पुलिस ने उस दौरान फर्जी मुकदमे लगा दिए थे उसी में आज आया था इस मामले में जल्दी फैसला आने की उम्मीद है।
जो देश के लिए गलत काम करेगा देशद्रोह करेगा वे लोग पकड़े जाएंगे उनका सब का पर्दाफाश हो रहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो सरकार के संज्ञान में आया है उसी संबंध में छापेमारी हो रही है यह सब चाहे मुजफ्फरनगर में हो या देश के किसी भी कोने में पकड़े जाएंगे पीएफआई लोगों के हाथ में पत्थर देता है और पत्थर मरवाता है यह कत्ल करने की ट्रेनिंग देते हैं यह सामाजिक संगठन नहीं है यह देशद्रोही संगठन है यह सब गद्दार है।
हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने पीएफआई को बताया आतंकवादी संगठन
वहीं, इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने भी पीएफआई को आतंकवादी संगठन बताते हुए कहा है कि जो कार्रवाई पीएफआई पर हो रही है वह जरूरी है वह देश हित और राष्ट्रीय हित के लिए हैं और चाहे मदरसा हो या वक्फ बोर्ड जांच जो हो रही है वह योगी जी करवा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश और राष्ट्र के हित में हैं।
साध्वी प्राची कि माने तो 2013 नगला मदोड़ में जनसभा हुई थी गौरव और सचिन की हत्या टुकड़ों टुकड़ों में की गई थी उसके विरोध में जो जनसभा हुई थी मैं वहां प्रत्यक्ष रूप उपस्थित रही थी उसी के संदर्भ में सपा सरकार हम लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उसी मुकदमों में आज में कोर्ट में हाजिर हुई। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है जो कार्रवाई हो रही है वे जरूरी है देश हित में राष्ट्रहित में कार्रवाई होनी चाहिए।
योगी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही
चाहे मदरसों की जांच हो या वक्फ बोर्ड की जांच हो जो योगी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हित में होगा वो राष्ट्र हित में होगा योगी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी लेकिन जो सूत्र मिल रहे हैं वह आतंकवादी संगठनों से मिल रहे हैं और सरकार इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मुसलमान की आवाज उठाने से कौन मना कर रहा है, लेकिन जो लिंक मिल गए हैं पाकिस्तान से उसका क्या होगा, जो आतंकवादियों से खुल्लम-खुल्ला मिल गया उसका क्या होगा आवाज उठानी चाहिए। हम भी हिंदू धर्म की आवाज उठाते हैं।
किसी ने मना नहीं किया लेकिन आतंकवादियों का खुला समर्थन करना उनसे मिलना आतंकवादी बनना अब देश में यह नहीं चलेगा यह 2022 का हिंदुस्तान है। पहले किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है ना अब बराबर कार्रवाई हो रही है चिंता मत कीजिए कितने मगरमच्छ बाहर निकलते हैं हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है बब्बर शेर है सबको रास्ता दिखा देगा।