Muzaffarnagar News: कोर्ट ने 36 आरोपियों को दी 10-10 साल के कारावास की सज़ा, आरोपियों ने पुलिस पर किया था जानलेवा हमला

Muzaffarnagar News: 20 साल बाद आज मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित कोर्ट नंबर 7 ने 36 आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सज़ा सुनाते हुए 20-20 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया।

Update:2023-08-24 20:49 IST
(Pic: Newstrack)

Muzaffarnagar News: जनपद में स्थित न्यायालय ने गुरुवार को पुलिस पर हमले के एक मामले में 36 अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। दरअसल वर्ष 2003 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूद नगर में जाबिर सभासद और उस्मान प्रधान पक्ष के बीच एक झगड़ा हुआ था। जिसे रोकने के लिए तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता सीओ सिटी देवेश पवार सिंह और सिविल लाइन थाना अध्यक्ष बलजीत सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। जिन पर दोनों पक्षों ने मिलकर हमला बोल दिया था। इस मामले में मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जिसके चलते उस दौरान पुलिस द्वारा इस मामले में कुल 62 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मामले में 20 साल बाद आज मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित कोर्ट नंबर 7 ने 36 आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सज़ा सुनाते हुए 20-20 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले में 36 लोगो को दोषित किया गया था एवं आज इसमें सजा के प्रश्न पर सुनवाई थी, न्यायाधीश शक्ति सिंह ने दोनों पक्षों की व्यापक बहस को सुना तथा जो अभियुक्त हैं उन्हें 10-10 साल का कारावास व 20-20 साल के अर्थ दंड से दंडित किया है साथ ही अन्य धाराओं में भी इस मामले में अभियुक्तों को दंडित किया गया है।

यह 2003 का मामला है और इस मामले में तब से ही साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था तथा वर्तमान में ये मामला कोर्ट नंबर 7 शक्ति सिंह के न्यायालय में विचारधीन था और इसमें हमारे सहायक शासकीय अधिवक्ता परविंदर कुमार ने बहुत मेहनत की है एवं बहुत व्यापक साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं साथ ही सभी पुलिस प्रपत्र साबित कराए हैं और यह मामला अपने अंजाम तक पहुंचा है वही अब सभी अभियुक्तों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी सभी को दंडित किया है।

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