Bulandshahr : पंचायत का तुगलगी फरमान, छेड़छाड़ पर दलित युवक को मारे जूते, ठोका 50 हजार का जुर्माना
Bulandshahr : बुलंदशहर में एक दलित युवक ने पंचायत में सरेआम जूते मारे जाने और 50 हज़ार रुपये का जुर्माना ठोके जाने का आरोप लगते हुए एसएसपी कार्यालय में पहुँचकर न्याय की गुहार लगायी है।
Bulandshahr : देश में भारतीय कानून लागू होने के बावजूद ग्रामीण आँचल में आज भी पंचायत कर तुगलगी फरमान सुनाये जा रहे है। पंचायत में तालिबानी की तर्ज पर तुगलगी फरमान सुनाये जाने का एक मामला उस समय प्रकाश में आया है। जब एक दलित युवक ने पंचायत में सरेआम जूते मारे जाने और 50 हज़ार रुपये का जुर्माना ठोके जाने का आरोप लगते हुए एसएसपी कार्यालय में पहुँचकर न्याय की गुहार लगायी है। हालांकि पीड़ित की तहरीर पर ग्राम प्रधान व पंचायत में मौजूद अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ बीबी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
बुलंदशहर के थाना बीबी नगर के गांव नगला उग्रसेन निवासी धीरज जाटव पुत्र कन्हैया लाल ने न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुँचा। जहां धीरज ने बताया कि उसका एक दोस्त अपनी सहपाठिनी से फोन पर बात करता था, जिसका आरोप उसके दोस्त ने उस पर लगा दिया, 17 अगस्त को गांव में पंचायत का आयोजन किया गया।
आरोप है कि पंचायत मे न पहुचने पर ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ उसके घर पहुँचा और खिंचकर पंचायत में ले गया। आरोप हैं कि पंचायत में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। भरी पंचायत में जूते मारने और 50 हज़ार रुपये लड़की पक्ष को देने का तालिबानी फरमान सुनाया गया।
पंचायत में जूते मारे गये और 50 हज़ार रुपये न देने पर गांव से निकालने का फरमान भी पंचो ने सुनाया। पंचायत में अपमानित किये जाने व ग्राम निकाला देने की धमकी मिलने के बाद से भय के कारण पीड़ित युवक गांव नही जा पा रहा है। पीड़ित ने एसएसपी के नाम शिकायती पत्र दे न्याय की गुहार लगायी है।
अज्ञातों पर एफआईआर
सीओ स्याना अलका सिंह ने बताया कि पीड़ित का एक वीडियो मिला है। ग्राम प्रधान को नामजद करते हुए पंचायत में शामिल कुछ अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ, 323, 504, 506, एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला बीबी नगर थाने में दर्ज कर लिया गया है।
सीओ स्याना अलका सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि लड़की के साथ छेड़छाड़ किये जाने को लेकर गांव में पंचायत हुई थी। बताया गया कि लड़की ने पंचायत में आरोपी को जूता मारा था। 50 हज़ार रुपये जुर्माना तोके जाने के आरोपो की अभी पुष्टि नही हो सकी है फिर भी मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जायेगी।