Afzal Ansari: अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब, राज्य सरकार से भी मांगा जवाब

Afzal Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई व गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है।

Update:2023-05-26 02:28 IST
फाइल फोटो- अफजाल अंसारी (साभार सोशल मीडिया)

Afzal Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई व गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है। गुरुवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई तक आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। मामले में अगली सुनवाई 04 जुलाई को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने दिया। गौरतलब है कि गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी अपील में यह कहा है कि अफजाल अंसारी के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। तबसे अब तक उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही उनके खिलाफ जनता की कोई शिकायत आई। उन्होंने कहा कि अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का यह मामला पुलिस ने दर्ज किया था।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा

गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए की एमपीएमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चार साल की सजा मिलने के कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। अब इस फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की है।

बीजेपी कैंडिडेट को हराकर जीते थे अफजाल

अफजाल अंसारी 2019 में गाजीपुर से बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चुनाव में हराया था।

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