आजम को जमानत कब: जेल गए हुआ एक साल, बेल के लिए यहां फंसा मामला
26 फरवरी 2020 को रामपुर के सांसद आजम खान ने पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। जेल गए एक साल हो गया है।
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को जेल गए एक साल पूरा हो गया है। बीते एक साल में आजम खान समेत उनके पूरे परिवार पर मुसीबत बनी रही। पत्नी- बेटों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। संम्पति मामले में काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालंकि सवाल ये हैं कि आजम खान जेल से कब बाहर आएंगे।
रामपुर के सांसद आजम खान को जेल में बंद हुए एक साल
दरअसल, 26 फरवरी 2020 आज ही के दिन रामपुर के सांसद आजम खान ने अपनी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। आजम के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं। वहीं अब्दुल्ला के खिलाफ 40 केस चल रहे हैं। हालंकि आजम और उनके परिवार ने दस्तावेजों में हेराफेरी करके फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के मामले में साल 2019 में दर्ज हुए केस में अदालत में सरेंडर किया था।
रामपुर कोर्ट में आजम ने पत्नी और बेटे अब्दुल्ला संग किया था सरेंडर
इसके पहले अदालत के बार-बार बुलाने के बावजूद वे कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसके कारण कोर्ट ने उनपर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। NBW जारी होने के बाद तीनों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत मांगी लेकिन, अदालत ने उन्हें रामपुर की जिला जेल भेज दिया।
पत्नी तजीन फात्मा को मिल चुकी जमानत
तब से अब तक आजम खान जेल की सलाखों के पीछे हैं, हालंकि उनकी पत्नी को कुछ दिनों पहले ही जमानत मिल चुकी हैं। वहीं अब्दुल्ला को तीन केस में जमानत मिलनी बाकी हैं। जिसके बाद सब ठीक रहा तो वह भी जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आजम खान को शायद अभी लम्बा इंतज़ार करना पड़े।
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सीतापुर जेल में बंद हैं आजम
गौरतलब है कि आजम खान को जब कोर्ट ने रामपुर जेल भेजा तो उसके अगले ही दिन उन्हें परिवार समेत तड़के सुबह सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस बाबत जिला प्रशासन का कहना था कि आजम खान के रामपुर में रहने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती हैं। वहीं जब आजम खान को रामपुर से सीतापुर भेजा जा रहा था तभी उनके रुतबे को देखा जा सकता था। जेल का मेन गेट का बड़ा दरवाजा उनके लिए खोला गया।
3 मुकदमों पर बेल मिलना बाकि
अगर उनकी जमानत पर बात करें तो फ़िलहाल आजम और अब्दुल्ला पर अब सिर्फ तीन मामलों में ही बेल मिलनी बाकी है। ऐसे में अगर कोर्ट उन्हें इन तीनो मामलों में बेल दे देती हैं तो वह सलाखों के बाहर आ जायेंगे, हालंकि अगर इस बीच उनपर कोई दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर से उन्हें जमानत के लिए अर्जी डालनी पड़ सकती है।