धारा 144 लागू: अब हो जाएं सभी लोग सतर्क, नहीं तो पड़ जायेंगे लेने के देनें

ईद,रक्षाबंधन जन्माष्टमी आदि और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जनपद में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और सभी त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू की गई।

Update:2020-07-31 14:17 IST

गाजियाबाद: कोरोना के कम्युनिटी संक्रमण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आगामी त्योहारों से पहले धारा 144 के तहत निषेधात्मक उपाय लागू किए गए हैं। यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इस आदेश के साथ ही जिले में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं।

धारा 144 एक माह के लिए और बढ़ाई गई

जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि अगले माह त्योहार है। ईद,रक्षाबंधन जन्माष्टमी आदि और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जनपद में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और सभी त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू की गई। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति ने धारा 144 का उल्लंघन किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाही की जाएगी। बता दें कि गाजियाबाद में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 एक माह के लिए और बढ़ाई गई है। पहले 31 जुलाई लगाई गई थी। उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही होगी।

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कुर्बानी और नमाज के लिए ये आदेश

लॉकडाउन के बीच शनिवार को बकरीद मनाई जाएगी। इसके लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली हैं। बकरीद के दिन ईदगाह पर सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। मस्जिदों में भी एक साथ केवल पांच लोग ही नमाज अदा करेंगे। प्रशासन ने भी समाज के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर आपसी सौहार्द के साथ बकरीद मनाने की अपील की है। साथ ही खुले में कुर्बानी नहीं करने के निर्देश दिये हैं।

कुर्बानी के बाद अवशेषों को खुले में नहीं डालना

इस बार ईद उल अजहा (बकरीद) के दिन साप्ताहिक लॉकडाउन होने से लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसे में प्रशासन ने भी धर्मगुरू और समुदाय के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही शासन से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। जिसमें खुले में कुर्बानी पर प्रतिबंध, सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं करना, कुर्बानी के बाद अवशेषों को खुले में नहीं डालना और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाएगी आदि दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की हैं।

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लोग घरों में ही नमाज अदा करें

साप्ताहिक लॉकडाउन और संक्रमण के चलते इस बार बकरीद के मौके पर सामूहिक रूप से मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी। प्रशासन और धर्मगुरूओं ने घरों में परिवार के साथ नमाज अदा करने की अपील की गई है। ईदगाह मस्जिद के संरक्षक हाजी चमन ने बताया कि सुबह छह बजे नमाज अदा की जानी शुरू होगी। सभी लोग घरों में ही नमाज अदा करेंगे। मस्जिदों में केवल पांच लोग ही नमाज अदा करेंगे।

प्रशासन ने अपने बयान में कहा कि जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने ईद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निषेधात्मक उपाय किए हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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चार से अधिक लोगों के एक साथ घूमने पर पाबंदी

अधिकारियों ने बताया कि धारा 144 के अंतर्गत एक साथ चार से अधिक लोगों के एक होने पर रोक होती है। हालांकि स्थितियां साफ करते हुए उन्होंने कहा कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी।

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