Sonbhadra: बच्ची से कर रहा था बूढ़ा शादी, प्रशासनिक टीम ने रुकवाया बाल विवाह

Child Marriage in Sonbhadra: जिला प्रोबेशन कार्यालय को सूचना मिली कि थाना जुगैल के बेलगड़ी इलाके में एक 14 वर्षीय बालिका की शादी मध्य प्रदेश के एक तिगुने उम्र के व्यक्ति से कराने की तैयारी चल रही है।

Published By :  Rakesh Mishra
Update: 2022-04-05 13:49 GMT

Sonbhadra बच्ची से कर रहा था बूढ़ा शादी, प्रशासनिक टीम ने रुकवाया बाल विवाह 

Child Marriage in Sonbhadra: मध्य प्रदेश की सीमा से सटे जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग की तिगुने व्यक्ति की उम्र के व्यक्ति से शादी कराने की तैयारी की सूचना मिलने पर जिला प्रोबेशन महकमे में मंगलवार को हड़कंप मच गया। बताई गई जगह पर पहुंची टीम ने शादी रोकवाने के साथ ही, बाल विवाह अपराध बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं परिवार के लोगों को इस मामले में बुधवार को उम्र के साक्ष्य के साथ जिला प्रोबेशन कार्यालय में तलब भी कर लिया गया।

यह है पूरा मामला

जिला प्रोबेशन कार्यालय को सूचना मिली कि थाना जुगैल के बेलगड़ी इलाके में एक 14 वर्षीय बालिका की शादी मध्य प्रदेश के एक तिगुने उम्र के व्यक्ति से कराने की तैयारी चल रही है। तिलक की रश्म निभाई जा चुकी है। जैसे ही इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी पुनीत टंडन के पास पहुंची।

महिला शक्ति केंद्र से जिला समन्वयक साधना मिश्रा, सीमा द्विवेदी, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता रोमी पाठक, ओआरडब्ल्यू, शेषमणि दुबे की मौजूदगी वाली टीम गठित करते हुए मौके पर जाकर शादी से मना करने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

निर्देश के बाद टीम बेलगड़ी इलाके में बताई गई जगह पर पहुंची तो वहां शादी की तैयारी होती मिली। लड़की से बुलाकर उम्र के बारे में पूछा गया तो 14 वर्ष उम्र होने की जानकारी मिली। वहीं उसके माता-पिता और वहां मौजूद उसके नात-रिश्तेदार लड़की के उम्र के बाबत कोई साक्ष्य नहीं दिखा सके। इस पर उन्हें इसके साक्ष्य के साथ बुधवार को जिला प्रोबेशन कार्यालय तलब कर लिया गया।

वहीं नाबालिग के माता-पिता और वहां मौजूद रिश्तेदारों से बालिक होने पर ही शादी करने की लिखित सहमति लेते हुए, कम उम्र में शादी किए जाने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लड़की के शिक्षा-दीक्षा के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि वह कभी स्कूल ही नहीं गई है।

टीम के लोगों ने बताया कि बालिका के माता-पिता, चाचा एवं वहां मौजूद मिले अन्य लोगों को यह बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। उन्हें इससे होने वाली हानियों के बारे में भी जानकारी दी गई। चेतावनी दी गई कि अगर बालिग होने से पूर्व शादी कराई गई तो न केवल शादी शून्य मानी जाएगी, बल्कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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