Sonbhadra News: बगैर तलाक दूसरी शादी में 14 साल बाद एक्शन, पति सहित ससुरालियों पर केस दर्ज
Sonbhadra News: दहेज न मिलने, बेटा न होने को लेकर ताना मारते हुए, वर्ष 2010 में उसे मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया और लंबे समय तक उसकी कोई सुध नहीं ली गई।
Sonbhadra News: पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल देने और उसे बगैर तलाक दिए दूसरी शादी करने के मामले में, 14 साल बाद केस दर्ज कराया गया है। पीड़िता सोनभद्र की रहने वाली है। प्रकरण उसकी कुशीनगर स्थित ससुराल से जुड़ा हुआ है। मामले में पति सहित अन्य ससुरालियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दज्रकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
दहेज से न संतुष्ट होने पर दूसरी शादी
पिपरी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसकी शादी गत आठ मई 1993 को जाकिर हुसैन पुत्र रमजान निवासी डिबनी बजखा थाना तरया सुजान, जिला कुशीनगर के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ हुई थी। आरोप है कि उसके ससुराल वाले शादी में दिए गए उपहार आदि से संतुष्ट नहीं थे। इसको लेकर शादी के बाद से उसके पति पति अफरोज, जेठ मैनुद्दीन अंसारी, जेठानी आयशा बेगम, ननद सलमा बेगम, ननदोई तसव्वर, बडी ननद फातमा और ननदोई किताबुददीन की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बीच पति-पत्नी के संयोग से एक बेटी पैदा हुई, जिसकी उम्र इस समय 22 वर्ष हो चुकी है। आरोप है कि उसने और उसके मायके वालों ने ससुरालियों से काफी आरजू-मिन्नत की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दहेज न मिलने, बेटा न होने को लेकर ताना मारते हुए, वर्ष 2010 में उसे मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया और लंबे समय तक उसकी कोई सुध नहीं ली गई।
जनवरी में हुई दूसरी शादी
तहरीर में दावा किया गया है कि वर्ष 2010 से 2024 तक कोई खोज-खबर न लिए जाने के कारण, जनवरी 2024 में वह अपने पिता-कुछ रिश्तेदारों के साथ ससुराल पहुंची तो पता चला कि उसके पति ने उसे बगैर तलाश दिए कुशीनगर की ही एक महिला से शादी कर ली है। एतराज पर धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले में धारा 323, 504, 506, 498ए, 494 आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की छानबीन जारी है।