Sonbhadra News: आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक सहित चार न्यायालय में तलब, पुलिस की रिपोर्ट खारिज

Sonbhadra News: नौकरी मांगने गए दलित युवक के साथ मारपीट के मामले में न्यायालय ने कंपनी के मालिक सहित चार को तलब किया है।

Update: 2024-05-22 12:57 GMT

Sonbhadra News (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी मांगने गए दलित युवक के साथ कथित मारपीट के मामले में शक्तिनगर पुलिस की ओर से दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत करते हुए संबंधित कंपनी के मालिक सहित चार को एससी-एसटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के हत सुनवाई के लिए न्यायालय में तलब किया गया है। प्रकरण मे सुनवाई की अगली तिथि छह जुलाई तय की गई है। इसके लिए आरोपियों को अदालत से सम्मन नोटिस जारी की गई है।

रविंद्र कुमार निर्मल उर्फ पंचू प्रधान निवासी जमशीला-बीना, थाना शक्तिनगर, ने अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम के जरिए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र कर न्यायालय को अवगत कराया है कि एनसीएल कोयलरी की एक शाखा कृष्णशीला प्रोजेक्ट है। उस परियोजना में निविदा टेंडर के माध्यम से आउट सोर्सिंग कंपनियों को काम दिया गया था। इसमें तय किया गया कि आउटसोर्सिंग के काम में, परियोजना से बीना-कृष्णशिला क्षेत्र के प्रभावित परिवार के सदस्यों को 80 प्रतिशत रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आरोप है कि रोजगार के लिए इस कंपनी में उसे 4-5 बार बुलाया गया।

जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप

10 मई 2023 को कंपनी के मैनेजर पीके सिंह मैनेजर, महेंद्र यादव संरक्षक( केएनआई), पीसी तिवारी मैनेजर स्वामीनारायण कंपनी ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। नौकरी न दिए जाने पर जब उसने आपत्ति जताई और धरना-प्रदर्शन के जरिए आवाज उठाने की बात कही तो उसे तो जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धक्का मुक्की दी गई। धमकी दी गई कि यह कंपनी मंत्री/विधायक की है। आरोप है कि इस घटना के दूसरे दिन 11 मई 2023 को स्वामीनारायण कंपनी के मालिक शैलेंद्र सेठ ने फोन करके उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और खुद को गुजराती बताते हुए, हत्या कर लाश को गुजरात भेजवा देने की धमकी दी।

पिछले वर्ष 24 मई को दर्ज किया गया था केस

मामले में शिकायतकर्ता की तहरीर पर शक्तिनगर थाने में 24 मई 2023 को कंपनी मालिक समेत चार लोगों के विरुद्ध एससी/ एसटी एक्ट एवं अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया और आरोपाों को गलत बताते हुए 22 जुलाई 2023 को कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। कोर्ट की सूचना पर पहुंचे वादी रविंद्र ने अधिवक्ता के जरिए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को गलत बताते हुए, मामले के परीक्षण की याचना की।

सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों पर किया गया तलब

सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों, पत्रावली में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने मामले को गंभीर प्रकृति का पाया और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट निरस्त करते हुए, प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही मामले के आरोपी पीके सिंह मैनेजर, महेंद्र यादव संरक्षक (केएनआई), पीसी तिवारी मैनेजर और शैलेंद्र सेठ स्वामीनारायाण कंपनी क मालिक को एससी/ एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में सुनवाई के लिए तलब कर लिया।

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