Sonbhadra News: मतदान बूथों के निर्धारण के लिए इन चीजों का रखना होगा ख्याल, जानिए.. क्या-क्या दिए गए निर्देश

Sonbhadra News: डीएम बीएन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक में, प्रत्येक 1500 मतदाता के परिप्रेक्ष्य में नए बूथ निर्धारण के प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

Update:2024-09-06 18:11 IST

Sonbhadra News (Pic: Newstrack) 

Sonbhadra News: डीएम बीएन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक में, प्रत्येक 1500 मतदाता के परिप्रेक्ष्य में नए बूथ निर्धारण के प्रक्रिया की जानकारी दी गई। संबंधितों को भूतल पर बूथ निर्धारण की हिदायत देते हुए निर्देशित किया गया कि विधान सभावार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई भी आक्जिलरी (सहायक) मतदेय स्थल नहीं रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में ही 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों की मंजूरी मिलेगी। उसके लिए भी स्पष्ट कारण का उल्लेख करना होगा।

राजनैतिक दलों के प्रत्यावेदनों का करना होगा निस्तारण

बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर मतदान बूथों का निर्धारण/सम्भाजन करने का निर्देश दिया गया है। संभाजन की कार्यवाही के दौरान राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों की सूची तैयार करने होगी। साथ ही, संबंधित रजिस्टर में इस बात का उल्लेख करना होगा कि प्रस्ताव स्वीकृत किया गया या नहीं। दोनों ही दशा में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

बूथ निर्धारण में इन बातों का रहेगा खास फोकस

शहरी क्षेत्रों में जहां नयी आवासीय कालोनियां कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहॉ पर आवश्यकतानुसार नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र में उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित कया जाएगा। ऐसे मतदेय स्थल जो मुख्य गॉव/बस्ती से ज्यादा दूरी पर है, उन्हें सुविधाजनक भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाताओं से पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग दो किमी से अधिक न हो। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने अथवा जर्जर नहीं है, जहां मतदाताओं को दो किमी से अधिक चलने की आवश्यकता नही है, वहां मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा।

सभी मतदेय स्थल यथासंभव भूतल पर सुनिश्चित करने होंगे। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर मतदेय स्थल नही बनाया जाएगा। यदि कोई मतदेय स्थल दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र / विवाह घर अथवा ऐसे भवन, जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है, का विकल्प तलाश कर, स्थानांतरित करना होगा।

बैठक में इनकी-इनकी रही मौजूदगी

सपा से अनिल प्रधान, सीपीआई एम से नंदलाल आर्य कांग्रेस से गोपाल स्वरूप पाठक, बसपा से जिलाध्यक्ष बी सागर, भाजपा से जिला मंत्री सुनील सिंह, अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) सुभाष चंद्र यादव, उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव, उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट विनीत कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।

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