Sonbhadra News: गांजा तस्करों को मिली 10-10 साल की कठोर कैद, पांचवें के लिए एनबीडब्ल्यू
Sonbhadra News: जनवरी 2021 में राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा से की गई 10 कुंतल 62 किलो गांजा की बरामदगी मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला आया।
Sonbhadra News: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जनवरी 2021 में राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा से की गई 10 कुंतल 62 किलो गांजा की बरामदगी मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला आया। प्रकरण की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट (एनसीबी) की अदालत ने चार दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, दोषसिद्धि के समय, एक आरोपी के उपस्थित न रहने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
अलग-अलग समय में आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुआ आरोपपत्र
मामले में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर रवि प्रकाश यादव की तरफ से एनसीबी के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके क्रम में 07 जून 2021 को राम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी मकान नं. 26/10/58, लालबिहरा, बमरौली, प्रयागराज, संजय सिंह पटेल पुत्र ज्ञान सिंह निवासी नयापुरवा, थाना सौरौन, प्रयागराज और प्रदीप केशरवानी पुत्र श्री ठाकुरुद्दीन निवासी मकान नं. 156 निकट लक्ष्य, छात्रावास, गंगोत्री नगर, नैनी, प्रयागराज के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वहीं, गुड्डू कुशवाहा पुत्र लल्लू प्रसाद कुशवाहा तथा प्रदीप के भाई वीरेंद्र केशरवानी मकान नंबर 136 निकट लक्ष्य होटल गंगोत्री नगर, थाना नैनी, प्रयागराज के खिलाफ पूरक शिकायत दर्ज कराई गई थी।
लोढ़ी टोल प्लाजा पर हुई थी गांजा की बरामदगी
बताया गया कि 12 जनवरी 2021 को लोढ़ी टोल प्लाजा के पास से 1062.5 किलो अवैध गांजा ट्रक से ले जाते समय पकड़ा गया था जिसमंें उपरोक्त आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है। दावा किया गया कि प्रयागराज के रहने वाले प्रदीप केशवानी पुत्र ठाकुर दीन एवं बीरेन्द्र केशरवानी पुत्र ठाकुरदीन सगे भाई हैं और दोनों भाई अवैध गांजा का कारोबार करते हैं। गांजा राम सिंह और संजय सिंह द्वारा गुड्डू कुशवाहा के ट्रक पर ले जाया जा रहा था।
प्रयागराज से किया जा रहा था गांजा का कारोबार
प्रकरण को लेकर सोनभद्र और प्रयागराज में छापेमारी की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि गांजा तस्करी का कारोबार प्रयागराज से किया जा रहा था। प्रदीप केशरवानी की गिरफ्तारी के बाद उसका बड़ा भाई बीरेंद्र केशरवानी प्रयागराज के कोठा पार्चा स्थित दुकान से गांजा के कारोबार में लगा हुआ था।
चार दोषियों को सुनाई गई सजा
मंगलवार को मामले की फाइनल सुनवाई के दौरान बीरेंद्र केशरवानी को छोड़कर सभी आरोपी मौजूद पाए गए। बीरेंद्र की तरफ से उपस्थिति से छूट का आवेदन दिया गया। प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। वहीं शेष चार दोषियों को 10-10 वर्ष क कठोर कैद की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक शशांक शेखर मिश्र एडवोकेट ने बताया कि मामले में राम सिंह, संजय सिंह, प्रदीप केशरवानी और गुड्डू को 10-10 साल कैद की सजा और दो-दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।