Sonbhadra News: फाइनेंस पर ली गई हाइवा ट्रक को कर दिया गया गायब, पांच के खिलाफ धोखाधड़ी-ट्रक गायब करने का केस
Sonbhadra News: फाइनेंस पर ली गई ट्रक को किश्त टूटने का बहाना लेकर उठाने और लोक अदालत के आदेश के बाद भी उसे उपलब्ध न करा पाने के मामले में राबटर्सगंज कोतवाली में एफआईअ्रार दर्ज कर ली गई है।
Sonbhadra News: फाइनेंस पर ली गई ट्रक को किश्त टूटने का बहाना लेकर उठाने और लोक अदालत के आदेश के बाद भी उसे उपलब्ध न करा पाने के मामले में राबटर्सगंज कोतवाली में एफआईअ्रार दर्ज कर ली गई है। पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश पर की गई। मामला विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के लिए किश्त टूटने पर, कथित सीजरों द्वारा वाहनों को उठाए जाने से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल, प्रकरण के पांच के खिलाफ धारा 379, 420, 504 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर, लगाए गए आरोपों की छानबीन शुरू कर दी गई है।
यह है पूरा प्रकरण
राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कैथी गांव निवासी देवेंद्र प्रताप ने न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि वह हाइवा ट्रक संख्या यूपी-65-सीटी-8258 का स्वामी है। गत नौ अगस्त 2022 को उसका ट्रक लोढ़ी में चुर्क मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर खड़ा था। उसी दिन शाम को वह वहां पहंुंचा तो देखा कि ट्रक गायब था। काफी खोजबीन के बाद पुलिस से गुहार लगाई। पीड़ित के मुताबिक इस दौरान उसे ज्ञात हुआ कि उक्त ट्रक को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। आरोपियों पर उससे आय अर्जित किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
लोक अदालत के आदेश के बाद भी ट्रक नहीं हो पाया हैंडओवर
पीड़ित के मुताबिक उसने मामले को न्यायालय में गुहार लगाई। स्थाई लोक अदालत की तरफ से गत 18 अक्टूबर 2022 को जिले के एआरटीओ को न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने, संबंधित हाइवा ट्रक को अपने कब्जे में लेने और उसे अंतरित न करने का आदेश दिया। बावजूद न तो गाड़ी बरामद की गई, न ही कोई अन्य पहल हुई बल्कि फाइनेंस कंपनी का नाम लेकर बहानेबाजी की जाने लगी।
पीड़ित दोबारा पहुंचा न्यायालय तो कोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश
इस मामले को लेकर पीड़ित एक बार फिर से न्यायालय पहुंचा। अवगत कराया कि उसके वाहन का फाइनेंस 28 जून 2023 तक वैध था। उसकी गाड़ी नौ अगस्त को उठाई गई थी, जबकि उसने इससे महज एक दिन पहले गाड़ी की आखिरी किस्त अदा कर दी थी। फाइनेंस कंपनी से हुए अनुबंध को भी बरकरार रहने की जानकारी दी। अधिवक्ता के जरिए अदालत को अवगत कराया कि न्यायल के आदेश के बावजूद न तो गाड़ी बरामद की गई न ही इस मामले में कोई सख्ती बरती गई। आरोप लगाया कि उक्त आरोपी एक आपराधिक षडयंत्र के तहत उसके वाहन को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिए और उसे कहीं गायब कर दिए।
इन धाराओं में इनके-इनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला
आठ फरवरी 2023 को लगाई गई गुहार का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट तलब की। पुलिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए मामले में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। उसके क्रम में रविवार की रात विनोद यादव, विवेकानंद पांडेय, रजत केशरी, नीरज दूबे और दिलीप सिंह के खिलाफ धारा 379, 420, 504 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।