Sonbhadra News: बहुचर्चित मकान-दुकान नहीं हुआ खाली, कोर्ट के आदेश की अवमानना

Sonbhadra News: अदालत अमीन की तरफ से तीन के खिलाफ नामजद और उनके परिवार वालों के खिलाफ धारा 186 और 188 आईपीसी के तहत राबटर्सगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है।;

Update:2024-05-17 18:33 IST

Sonbhadra News (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: जिला मुख्यालय स्थित राबटर्सगंज शहर के मेन माकेट स्थित बहुचर्चित मकान और उसमें स्थित दुकानों को कोर्ट की सख्ती के बाद भी खाली नहीं कराया जा सका है। न्यायालय की तरफ से दो तिथियों के निर्धारण के बावजूद मकान खाली न करने पर कब्जेदार-दुकानदार और उनके परिवारीजनों की ओर से सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। फिलहाल अदालत अमीन की तरफ से तीन के खिलाफ नामजद और उनके परिवार वालों के खिलाफ धारा 186 और 188 आईपीसी के तहत राबटर्सगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस की ओर से मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।

मकान खाली करने के मिले थे आदेश

अमीन अदालत (शहर) अभिषेक कुमार कुशवाहा की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या 2 में अशोक कुमार आदि बनाम भोलानाथ के रूप में इजरा वाद संख्या 2/2006 विचाराधीन है। इस मामले में न्यायालय की ओर से गत 26 अप्रैल को आदेशित किया गया था कि मामले से जुड़े मकान-दुकान को खाली कराकर डिक्रीदार को कब्जा दिलाते हुए 10 मई तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाए। इस क्रम में गत आठ मई को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर डिक्रीदार को कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया। तहरीर में बताया गया है कि इस दौरान डिक्रीदार के पक्ष में मकान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई।

कोर्ट के आदेश की हुई अवमानना

मौके पर मामले के निर्णीत ऋणीगण यानी पक्षकार कृष्णमुरारी और गोपाल पुत्रगण स्व. भोलानाथ जिनकी मेडिकल व पेंट की दुकान, साथ ही संबंधित मकान की चौहद्दी में स्थित सोने-चांदी की दुकान, जिसके मालिक मदनलाल पुत्र स्व. भैरोनाथ हैं, मौजूद मिले। उन्हें न्यायालय आदेश से अवगत कराते हुए उक्त जायदाद खाली करने के लिए कहा गया, लकिन उन्हों ने दुकानें खाली करने से मना कर दिया। वहां मौजूद पुलिस बल द्वारा भी उन्हें दुकान व उसमे रखा सामान हटाने के लिए कहा गया। सामान हटवाना शुरू भी किया गया लेकिन निर्णीत ऋणीगण और उनके परिवार के पुरुष व महिला सदस्यों ने कार्रवाई प्रभावित करनी शुरू कर दी, इससे कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक मिली तहरीर के आधार पर मामले में कृष्णमुरारी, गोपाल और मदनलाल के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और प्रकरण की छानबीन की जा रही है।

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