Sonbhadra News: 6 साल की मासूम से दुष्कर्म पर मिली उम्रकैद, 9 माह के भीतर आया फैसला
Sonbhadra News: छह साल की मासूम से दुष्कर्म पर अदालत ने उम्रकैद ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये फैसला मात्र नौ माह के भीतर दिया गया।;
Sonbhadra News: चोपन थाना क्षेत्र में 9 माह पूर्व घर पर अकेली मिली 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्र कैद और दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं के तरफ से पेश की गई दलीलों के आधार पर मामले में दोषसिद्ध पाया गया और इसके लिए दोषी राजन उर्फ रज्जन को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। न्यायालय ने अर्थ दंड की धनराशि जमा होने के बाद नियमानुसार पीड़िता को एक लाख 60 हजार रुपए प्रदान करने का भी आदेश पारित किया है।
घर पर मासूम को अकेली पाकर किया वारदात
अभियोजन कथानक के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 9 माह पूर्व चोपन थाने पहुंच कर एक तहरीर दी थी। उसके जरिए अवगत कराया था कि 3 अगस्त 2023 को वह धान की रोपाई कराने गई थी और उसके पति भी काम पर गए हुए थे। घर पर 6 वर्षीय बेटी अकेली थी। बाहर में उसके घर राजन उर्फ रज्जन पुत्र राम बहाल निवासी करगरा, थाना चोपन पहुंचा और बेटी को अकेला देख उसे बहला फुसला कर दूसरी जगह ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह शाम को घर लौटी तो उसे देख बेटी रोने लगी और रोते हुए पूरी आपबीती बताई।
घटना के अगले दिन पुलिस को दी गई थी तहरीर
घटना के अगले दिन 4 अगस्त 2023 को तहरीर दी गई थी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आध पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन उर्फ रज्जन को उम्रकैद के साथ ही दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पहली सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह की तरफ से की गई।
छेड़खानी के दोषी को भी सुनाई गई सजा
साढ़े पांच वर्ष पूर्व घर मे सो रही 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना में भी दोषी को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। करमा थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले की बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध सबूतों और अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों के आधार पर दोषसिद्ध पाते दोषी छोटई उर्फ राम आशीष को 3 वर्ष की कठोर कैद और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने, अर्थदंड की धनराशि जमा होने के बाद उसमें से 9 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया गया।