Sonbhadra News: भूत-प्रेत के शक में महिला की उड़ा दी थी गर्दन, भुगतान होगा कारावास

Sonbhadra News: अदालत ने मामले की सुनवाई की, अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों, गवाहों द्वारा परीक्षित कराए गए बयानों तथा साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।

Update: 2024-02-21 14:23 GMT

Sonbhadra News (Pic: Social Media)

Sonbhadra News: भूत-प्रेत के मामले को लेकर चार साल पूर्व ओबरा थाना क्षेत्र के चर्चित मामले में धारदार हथियार से महिला की गर्दन उड़ाने वाले को जीवन के आखिरी सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास के साथ 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत अंतर्गत टोला खैराही (इमलीडांड़) का है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मामले की सुनवाई की और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों, गवाहों द्वारा परीक्षित कराए गए बयानों तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी फूलसिंह को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसकर की थी हत्या

पनारी ग्राम पंचायत के खैराही टोला निवासी फूलसिंह पुत्र गोपीलाल गोंड के भाई राजेन्द्र और उसकी पत्नी कुंती की 17 अक्टूबर 2019 को मौत हो गई थी जिसके अंतिम संस्कार के लिए लोग पिपरहिया जंगल स्थित नाले के किनारे गए हुए थे। पड़ोसी होने के नाते, शिवमंगल गोंड पुत्र गिरधारी गांेड भी अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। वहीं उसकी 40 वर्षीय पत्नी कौशिल्या के घर नहाने (दुआर करने) गई थी। जंगल में चिता सजाई जा रही थी। उसी दौरान उसी टोले का अनंतलाल दौड़ते हुए आया और शिवमंगल से कहा कि उसकी पत्नी को फूलसिंह धारदार हथियार (बलुआ) से काट रहा है।

भाई-भाभी की मौत के बाद खोया आपा, धड़ से अलग कर दी गर्दन

इस पर शिवमंगल, गांव के ही हीरा सिंह, शिवनरायन सिंह आदि के साथ भागते हुए मौके पर पहुंचा तो देखा कि फूलसिंह के घर में उत्तर करीब 50 कदम खेत में उसकी पत्नी कौशिल्या का सिर अलग और धड़ अलग कटा पड़ा है। मौके पर मौजूद मिली अनंतलाल की पत्नी जिरमनिया और अनिता पत्नी भगवान दास ने बताया कि फूलसिंह ने कौशिल्या को दौड़ा-दौड़ाकर धारदार हथियार से वार करने के साथ ही यह कहते हुए गर्दन धड़ से अलग कर दिया कि उसके भाई राजेंद्र और भाभी कुुंती की मौत उसी के चलते हुए है। उसने उन दोनों पर भूत-प्रेत कर दिया था जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी धारदार हथियार सहित जंगल में भाग गया है। उसी दिन मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

न्यायालय की तरफ से यह आया फैसला

मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने फूल सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश पारित किया कि दोषी अपने जीवन के अन्तिम सांस तक आजीवन कारावास के अधीन जेल में रहेगा। इस दौरान पीड़ित शिवमंगल को जिला सेवा प्राधिकरण के जरिए एक लाख प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश पारित किया गया।

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