Sonbhadra News: ठगी का सामने आया नया तरीका, किराए पर गहने की दुकान खोलने के बहाने जेवरात ले हो गए फरार, FIR दर्ज

Sonbhadra News: प्रकरण में राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस ने, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Update: 2024-02-19 16:14 GMT

Sonbhadra News (Pic:Social Media)

Sonbhadra News : महिलाओं से जेवरात ठगी का एक नया तरीका सामने आया है। मामला, राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव का है । यहां किराए पर गहने की दुकान खोलने के बहाने, ठग मकान मालकिन का ही जेवरात लेकर फरार हो गए। प्रकरण में राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस ने, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

राबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत पुलिस चौकी अंतर्गत लोहार गांव निवासी लालती देवी पत्नी रमेश सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि

गत 16 फरवरी की दोपहर कुछ लोग, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग किनारे, पेट्रोल पंप के बगल में स्थित उसके घर पर आए। कहा कि गहने की दुकान खोलने के लिए कमरा किराए पर लेना है। बातों-बातों में पुराने गहनों को चमका देने का भरोसा देकर, उससे गले की सोने की चेन और कान का झुमका ले लिए। इसके बाद उसे चकमा दे जेवरात लेकर फरार हो गए।

बगैर परमिट गिट्टी परिवहन करते पकड़ा गया, केस दर्ज 

खनिज विभाग की चेकिंग में लोढ़ी चेकिंग पॉइंट पर वाहन सं- यूपी-70-जीटी-2286 को बगैर परमिट के 30 घन मीटर गिट्टी (डोलो स्टोन) का परिवहन करते पकड़ा गया। वाहन को कब्जे में लेने के साथ ही खनिज विभाग के सर्वेयर योगेश शुक्ला की तरफ से, वाहन चालक मूरत पुत्र रामचंद्र निवासी मोहम्मदपुर, भितिया, थाना गंभीरपुर, जिला आजमगढ़, वाहन स्वामी और गिट्टी लोड करने वाले स्टोन क्रशर मालिक के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक मामले में खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21, लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 व 5, आईपीसी की धारा 379 व 411 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की छानबीन कराई जा रही है।

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