UP में एकमुश्त समाधान योजना लागू, बिजली उपभोक्ता 31 दिसंबर तक उठा सकेंगे लाभ, 8 से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

Sonbhadra News : योजना आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक तीन खंडों में 54 दिन तक लागू की जाएगी।योजना का पहला चरण आठ से 30 नवंबर, दूसरा चरण पहली दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक चलेगा।

Update:2023-11-04 21:31 IST

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Sonbhadra News: लोकसभा चुनाव से पहले, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई। सूबे में एक बार फिर से एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का ऐलान किया गया है। बिजली महकमे से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत आठ नवंबर से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। वहीं, 31 दिसंबर तक विद्युत उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत सभी भार वर्ग वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

तीन खंडों में 54 दिन तक लागू रहेगी यह योजना:

एक्सईएन इं. एके चौधरी ने बताया कि योजना आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक तीन खंडों में 54 दिन तक लागू की जाएगी।योजना का पहला चरण आठ से 30 नवंबर, दूसरा चरण पहली दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक चलेगा। उधर, प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि है कि इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है।

सभी भार वर्ग वालों को मिलेगा समाधान योजना का लाभ

बताया गया कि इस योजना से सभी विद्युत भार एल.एम.वी,-1 (घरेलू), एल.एम.वी.- 2 (वाणिज्यिक), एल.एम.वी. -4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

बकाए-बिजली चोरी से जुड़े लोग किश्तों में भुगतान का उठा सकेंगे लाभ

योजनाओं उपभोक्ताओं को बकाए को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा का विकल्प दिया गया है। इस योजना में बिजली चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट की सुविधा प्रदान की गई है। बताया गया कि इस योजना में एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

किश्तों में भुगतान का कुछ इस तरह रहेगा विकल्प

प्रथम एवं द्वितीय चरण में बकाए का 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम चरण में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं किश्तों की अदायगी का विकल्प अपनाने पर नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफॉल्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। छह किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफॉल्ट की अनुमति होगी। छह से कम किस्तों वाले मामले में, डिफॉल्ट की कोई छूट नहीं रहेगी।

नलकूप उपभोक्ता इस तरह उठा सकेंगे लाभ

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद, देय धनराशि का भुगतान यूपीआई, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर तथा यूपी पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर,  लाभ ले सकते है। कारपोरेशन की वेबसाइट  पर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। एक्सईएन इं. एके चौधरी ने बताया कि बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की राशि दिखनी शुरू हो जाएगी।  

बिजली चोरी, आरसी वाले भी उठा सकेंगे लाभ

विद्युत चोरी के प्रकरणों में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। छूट के बाद देय धनराशि एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी इसके लिए अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदार,  विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी योजना के लिए अर्ह होगें। आरसी  वाले उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

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