Sonbhadra News: अतिक्रमण हटाने के दौरान गरीब का ढहाया था घर, SHO-सिक्योरिटी मैनेजर सहित 26 पर केस
Sonbhadra News: अदालत से अतिक्रमण करने किए गए कुल छह निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए गए थे।
Sonbhadra News: अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान, चिन्हित आशियानों की बजाय, बगल में स्थित एक गरीब का आशियाना ढहाए जाने के मामले में SHO-सिक्योरिटी मैनेजर सहित 26 पर केस दर्ज किया गया है। मामला पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट कस्बे से जुड़ा हुआ है। पिपरी पुलिस ने कोर्ट से मिले आदेश के क्रम में यह कार्रवाई की है। मामला दर्ज होने के बाद स्थानीय स्तर पर सियासत गरमाने के साथ ही, पुलिस महकमे और एक बड़े औद्योगिक समूह में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
यह है पूरा माजरा
रेणुकूट स्थित हिण्डालको इंडस्ट्रीज प्रबंधन की तरफ से, अपनी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था। अदालत से अतिक्रमण करने किए गए कुल छह निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। आदेश के क्रम में दो फरवरी को अदालत अमीर और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। बताते हैं कि उसी दौरान एक ऐसे गरीब का आशियाना ढहा दिया गया जिसके लिए कोर्ट से कोई आदेश नहीं था। इससे नाराज लोगों ने जहां जमकर हंगामा किया था वही पीड़ित बाबूलाल यादव की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अदालत के आदेश के आड़ में जानबूझकर आशियाना ढहाए जाने का आरोप लगाया गया थ। इसके लिए अदालत से भेजे गए अमीन, हिंडालको इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी विंग और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए पिपरी पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
इनके-इनके खिलाफ दर्ज किया गया केस
कोर्ट से आए आदेश के क्रम में पिपरी पुलिस ने शनिवार को मामले में कुल 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक प्रकरण में हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सिक्योरिटी मैनेजर, 4 कर्मचारी, 8 बाउंसर, अदालत अमीन, एक कर्मचारी, थानाध्यक्ष और 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 166, 427, 452, 504 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रकरण की छानबीन जारी है।