sonbhadra: मध्यप्रदेश के चालक को उतारा था मौत के घाट, बोलेरो बुक कराने के बहाने लाए थे सोनभद्र, चार को मिली उम्रकैद

sonbhadra news: अभियोजन कथानक के मुताबिक मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में बरगवां थाना अंतर्गत उसका गांव निवासी निवासी राजेश कुमार की सोनभद्र लाकर हत्या कर दी गई थी। पिता रामचंद्र पुत्र राजपाल ने अनपरा थाने मे तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसका बेटा एनसीआर कालोनी मोरवा के रहने वाले रामबरन पुत्र रघुराई की बोलेरो चलाता थी।

Update:2023-06-01 03:17 IST
Sonbhadra district court sentenced two ganja smugglers both 20 years imprisonment (Photo-Social Media)

sonbhadra news:14 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रहने वाले बोलेरो चालक राजेश को सोनभद्र के अनपरा लाकर हत्या किए जाने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सभी पर 42- 42 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और दोस्त सिद्ध पाते हुए चारों दोषियों को उम्र कैद तथा अर्थदंड का फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषियों को 88 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन कथानक के मुताबिक मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में बरगवां थाना अंतर्गत उसका गांव निवासी निवासी राजेश कुमार की सोनभद्र लाकर हत्या कर दी गई थी। पिता रामचंद्र पुत्र राजपाल ने अनपरा थाने मे तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसका बेटा एनसीआर कालोनी मोरवा के रहने वाले रामबरन पुत्र रघुराई की बोलेरो चलाता थी। 4 जुलाई 2009 की रात 10 बजे अकरम खां उर्फ सद्दाम पुत्र नसीर आलम निवासी ग्राम रेहला, थाना बीजपुर , मूल निवासी ग्राम पिपरा, थाना गढ़वा, झारखंड, शुभाशीष सरकार पुत्र निहाल रंजन सरकार, विजय कुमार पटवा और राजेश वर्मा पुत्र प्रभु वर्मा निवासी बैरनिया, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश ने सिंगरौली से रेणुकूट के लिए बोलेरो बुक की थी।

बोलेरो लेकर जाने के दौरान रास्ते में राजेश की हत्या कर शव अनपरा थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था और बोलेरो लेकर भाग गए थे। अगले दिन वापस न लौटने को लेकर परिवार के लोग परेशान थे तभी पता चला कि एक शव अनपरा थाना क्षेत्र में पाया गया है। मौके पर जाकर देखा तो उसके बेटे का शव था। बोलेरो बुक कराने वाले चारों व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई तो एक और नाम अजीत सिंह पुत्र हरिमोहन सिंह निवासी बैरनिया सामने आया। पांचों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई। दौरान विचारण अजीत सिंह की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की तरफ से प्रस्तुत की गई दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाकर शेष चारों दोषियों क्रमशः अकरम खां उर्फ सद्दाम, शुभाशीष सरकार, विजय कुमार पटवा और राजेश वर्मा को उम्रकैद तथा 42- 42 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।

Tags:    

Similar News