Sonbhadra News: बाराडीह ग्रुप संचालित कर रहा डीजल तस्करी का रैकेट, सामने आए हैरान करने वाले खुलासे

Sonbhadra News: सोनभद्र पुलिस ने डीजल तस्करी में खुलासा करते हुए मिर्जापुर में अहरौरा के बाराडीह से जुड़ा वसीम-सौरभ ग्रुप को रैकेट का कर्ता घर्ता पाया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है।;

Update:2024-04-02 20:34 IST

सोनभद्र न्यूज। (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: सोनभद्र और मिर्जापुर की सीमा पर चल रहे डीजल तस्करी रैकेट को लेकर बड़ा खुलासा आया है। पुलिस और पूर्ति विभाग की प्राथमिक जांच/छानबीन में जो चीजें सामने आई हैं, वह हैरान कर देने वाली है। जहां मिर्जापुर में अहरौरा के बाराडीह से जुड़ा वसीम-सौरभ ग्रुप इस पूरे रैकेट का संचालक पाया गया है। वहीं, डीजल तस्करी के इस गोरखधंधे में इंडियन आयल लोगो लगा/इंडियन आयल से डीजल परिवहन में प्रयुक्त होने वाले टैंकर के इस्तेमाल की सामने आई। जानकारी ने, जिम्मेदारों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। कहा जा रहा है कि जल्द इस खेल से जुड़े कई बड़े नामों का खुलासा, सियासी जगत के साथ ही, आयल/पेट्रोल पंप संचालन में भूचाल की स्थिति बनाता नजर आ सकता है।

कुछ इस तरह होता मिला पूरे रैकेट का संचालन

पुलिस और पुर्ति विभाग को प्राथमिक जांच में जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक मिर्जापुर के कटरा मोहल्ला का रहने वाला सौरभ इस गिरोह के लाइजनिंग का काम करता है। पकड़े गए उीजल के लिए उसने अपने यहां काम करने वाले शाह आलम को अहरौरा से सटे चित्तविश्राम में पहलवान ढाबा पर भेजा था। वहां उसे इंडियल आयल का लोगा लगा 12 हजार लीटर क्षमता का टैंकर खड़ा मिला। वहां पहुंचने पर उसे सौरभ के साथ, उसके साथ काम करने वाला आमिर मौजूद मिला। उन्होंने शाह आलम का टैंकर चालक अमृतलाल से परिचय कराया और कहा कि अहरौरा के बाराडीह में वसीम खां की दुकान है। वहां पहुंचकर उन्हें 6000 लीटर डीजल लोड करके सोनभद्र के मधपुर के पास लोहरा में संचालित अहान फिलिंग स्टेशन पहुंचना है ओर वहां डीजल अनलोड कर लौट आना है।

टैंकर के तीन चैंबरों में भरे गए दो-दो हजार लीटर डीजल

अहरौरा के बाराडीह में कथित वसीम की दुकान पर पहुंचने, टैंकर के तीन चैंबरों में दो-दो हजार लीटर डीजल भरे गए। इसके बाद टैंकर अहान फिलिंग स्टेशन लोहरा के लिए रवाना हुआ जिसे सुकृत में दबोच लिया गया। पूर्ति विभाग का कहना है कि डीजल तस्करी का यह कृत्य उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल ऑयल एण्ड लाइट डीजल ऑयल (मेंटेनेन्स ऑफ सप्लाईज एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 1981 एवं मोटर स्प्रिंट एण्ड हाई स्पीड डीजल ऑयल (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड माल प्रैक्टिसेज) आर्डर 2005 के विभिन्न प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। इस मामले में पूर्ति विभाग की तरफ से रिपोर्ट डीएम के यहां प्रस्तुत की गई। डीएम चंदविजय सिंह की तरफ से कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद एफआईआर की प्रक्रिया में लाई गई।

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