Sonbhadra News: प्रतिबंधित जमीन पर खड़े कर दिए गए दो हास्पीटल सहित अन्य निर्माण , प्रशासन ने शुरू की जांच, हो सकती है बड़ी

Sonbhadra News: बगैर नक्शा मंजूर हुए करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर लेने का मामला अभी सुलझ भी नहीं पाया था कि इसी बीच हाइवे किनारे दो हास्पीटल की बिल्डिंग सहित अन्य निर्माण खड़ा करने का खुलासा सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।

Update: 2023-06-07 21:14 GMT
प्रतिबंधित जमीन पर खड़े कर दिए गए दो हास्पीटल, प्रशासन ने शुरू की जांच, हो सकती है बड़ी कार्रवाई: Photo- Social Media

Sonbhadra News: बगैर नक्शा मंजूर हुए करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर लेने का मामला अभी सुलझ भी नहीं पाया था कि इसी बीच जिला मुख्यालय सहित अन्य निर्माण को लेकर जमीन के खरीद-बिक्री तथा निजी निर्माण पर लगाई गई रोक को दरकिनारे करते हुए, हाइवे किनारे दो हास्पीटल की बिल्डिंग सहित अन्य निर्माण खड़ा करने का खुलासा सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिला प्रशासन की तरफ से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है।

वर्ष 2002 में लगाया गया था प्रतिबंध

बताते हैं कि वर्ष 2002 में तत्कालीन डीएम भगवान शंकर की तरफ से घसिया बस्ती एरिया तथा आस-पास में 121 गाटों के खरीद-बिक्री तथा निर्माण पर रोक लगाई गई थी। कहा गया था कि प्रस्तावित एरिया में जिला मुख्यालय/कलेक्ट्रेट भवन को दृष्टिगत रखते हुए, आबादी के बढ़ने वाले दबाव को सुव्यवस्थित और सुनियोजित करने, निर्बल व्यक्तियों को भू-माफियाओं के दबाव से राहत दिलाने के लिए रोक का निर्णय लिया गया है। जारी निर्देश में यह कहा गया था कि चिन्हित गाटों में बगैर डीएम के अनुमति के कोई भी व्यक्ति क्रय-विक्रय, इकरारनामा, मुख्तारनामा या किसी अन्य तरह का हस्तांतरण नहीं करेगा। न ही कोई व्यक्ति डीएम या नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र रिहंद रीजन राबटर्सगंज की अनुमति के बगैर संबंधित गाटों पर चहारदिवारी, फाउंडेशन, भवन निर्माण या अन्य निर्माण ही करेगा।

रोक को दरकिनार कर जमीनों की हुई खरीद-फरोख्त, खड़ी हुईं बिल्डिंग

सूत्र बताते हैं कि इस रोक के बावजूद, बगैर अनुमति के ही कई भूखंडों की खरीद-फरीख्त के साथ ही करोड़ों के निर्माण कर लिए गए। इसमें हाइवे किनारे दो प्राइवेट अस्पतालों की बिल्डिंग सहित अन्य निर्माण शामिल हैं। उधर, नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र राबटर्सगंज निखिल यादव ने बताया कि उन्हें प्रतिबंधित एरिया में बगैर अनुमति जिस भी निर्माण की जानकारी की जानकारी मिली है, उसको लेकर कारवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित एरिया में डा. प्रमोद प्रजापति और लालमणि मणि मल्टिीसिटी हास्पीटल का निर्माण पाया गया है। उनके खिलाफ धारा 10 के तहत नोटिस/कार्रवाई जारी है। शेष निर्माण को लेकर भी संबंधितों को नोटिस जारी कर भवन मानचित्र और स्वामित्व से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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