इलाहाबाद: इलाहाबाद के ऐतिहासिक पार्क कंपनीबाग के जॉगिंग ट्रैक पर बिना स्पोर्टस शूज पहने लोग अब नहीं चल सकेंगे। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि पार्क में सैर करने जाने वाले लोगों के बिना स्पोर्टस शूज पहने जागिंग करने से ट्रैक टूट रही थी। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और पार्क सौंदर्यीकरण कमेटी यह देखे कि बिना स्पोर्टस शूज पहने कोई जॉगिंग ट्रैक पर नहीं जा सके।
सुनवाई में अब तक ?
-यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनाया।
-मधु सिंह की जनहित याचिका पर दिया आदेश।
-इस याचिका पर आदेश पारित कर हाईकोर्ट ने कंपनीबाग के सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया था।
-प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव को सौंदर्यीकरण कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था।
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लगवाएं साइन बोर्ड
कोर्ट ने इसके लिए अपर महाधिवक्ता सीबी यादव से अनुरोध किया है कि वह इस प्रकार का एक साइन बोर्ड कंपनीबाग में लगवाएं। जिसमें साफ-साफ निर्देश दिया जाए कि बिना स्पोर्टस शूज पहने जॉगिंग ट्रैक का प्रयोग न किया जाए। बल्कि वे लोग इसी से सटे मेटल रोड का ही प्रयोग करें।
कोर्ट ने पूछे सवाल, दिए निर्देश
-अदालत इस याचिका पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी।
-जजों ने अगली तारीख पर यह भी बताने को कहा है कि कंपनीबाग में टॉयलेट और पीने का पानी की सुविधा है या नहीं।
-साथ ही यह भी बताया जाए कि बाउंड्री के किनारे पौधरोपण किया जा रहा है कि नहीं।
-कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह ऐतिहासिक कंपनीबाग के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त फंड का भी प्रावधान करे।
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