Sultanpur: गृहमंत्री पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, कार्ट ने किया तलब
Sultanpur News: राहुल गांधी ने बंगलुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुई थीं।
Sultanpur News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद व कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया था, हालांकि राहुल गाँधी को अगली तारीख दे दी गई है,फिलहाल इस आदेश से राजनीतिक हल्के में चर्चाएं आम है। एडीजे योगेश यादव की अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए भादवि की धारा 500 में 16 दिसंबर को तलब किया था। इससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है।
ये था पूरा मामला
राहुल गांधी ने बंगलुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुई थीं। परिवादी विजय मिश्र पूर्व चेयरमैन सहकारी बैंक व अन्य गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद 18 नवंबर को बहस हुई थी। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। 27 नवंबर को एमपी-एमएमए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है।
बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किए थे। अभियोजन की लचर पैरवी की वजह से काफी समय से मामले में कार्यवाही लटकी थी। काफी समय पश्चात पुनः पैरवी शुरू होने के बाद पिछली पेशी पर तलबी बहस हो पाई थी। इस मामले के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ गम्भीर आरोपो से जुड़ा एक और मामला चल रहा है। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक जनसभा के दौरान मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितो को लेकर विवादित बयान देने के सम्बंध में परिवार दाखिल है। इस केस में साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। काफी समय से पत्रावली मिस्प्लेस होने व अन्य कारणों से केस की कार्यवाही रुकी थी। फिलहाल जल्द ही इस केस में तेजी आने की उम्मीद है।