Sultanpur: राहुल गांधी मानहानि मामले में वादी ने मांगा समय, 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

Sultanpur News: गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि मामले में सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर 23 अगस्त को सुनवाई होनी थी। लेकिन...

Report :  Taaquweem Fatma
Update:2024-08-23 16:21 IST

Rahul Gandhi (Pic: Newstrack)

Sultanpur News: गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि मामले में सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर 23 अगस्त को सुनवाई होनी थी। लेकिन वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डे ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अर्ज़ी दी थी, जिसके बाद MP- MLA कोर्ट ने अगली तारीख 5 सितंबर दी है। वादी को अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

आपको बता दें कि बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कराया था। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 का है। जहां राहुल गाँधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता व पूर्व कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था।  भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 20 फरवरी 2024 में कोर्ट में राहुल गाँधी ने सरेंडर किया था। जहाँ उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। उसके बाद बीते 12 अगस्त सोमवार को साक्ष्य के आधार पर इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन MP MLA कोर्ट के जज के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नही हो सकी थी।


बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था मामला 

मानहानि मामले में सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ पांच साल पहले एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिसमें केस चल रहा है। विजय के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि परिवाद में आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी।

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