Sultanpur: राहुल गाँधी मानहानि प्रकरणः MP-MLA कोर्ट में नही हो सकी सुनवाई
Sultanpur: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में तारीख नियत थी।
Sultanpur News: जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरूवार को राहुल गांधी मानहानि मामले में वादी विजय मिश्रा को पेश होकर पूरे प्रकरण का एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करना था। पर विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के कई कोर्ट में अन्य मुकदमे लगे थे। जिनके चलते अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने कोर्ट में आगे की तिथि का अनुरोध किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि 21सितंबर लगाई है। अब कोर्ट में 21 सितंबर को वादी विजय मिश्रा को कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। बताते चलें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में तारीख नियत थी। जिसमें वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा को विशेष मजिस्ट्रेट की कोर्ट में साक्षय प्रस्तुत करना था।
बताते चले कि पिछली 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज हुआ था। दरअसल कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। राहुल के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में रिट दायर की। करीब पांच वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही, अंत में दिसम्बर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।
एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद जनवरी माह में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला प्रस्तुत हुए। जिसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फ़रवरी को कोर्ट में सरेंडर किया। यहां कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान मुल्ज़िम की कार्रवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना था। जिसके लिए 13 पेशियां पड़ गई, जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए।
उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त फिर 23 अगस्त की तिथि नियत थी पर वादी मुकदमा के अस्वस्थ होने के कारण आज की तारीख दी गई थी पर आज वादी मुकदमा विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के व्यस्तता के चलते कोर्ट ने उनके अनुरोध पर अगली तारीख 21 सितंबर नियति की है।