स्वामी चिन्मयानन्द ने दाखिल की जमानत अर्जी पर 30 अक्टूबर को सुनवाई

पीड़िता ने लगातार वर्षो तक दुराचार करने का स्वामी पर आरोप लगाया है। फ़िलहाल स्वामी की निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अब हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है। 

Update: 2019-10-24 13:52 GMT

प्रयागराज: एल एल एम् की छात्रा से दुराचार के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानन्द ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। समयाभाव के कारण जिसकी सुनवाई नही हो सकी।अब बुधवार 30 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है।

ये भी पढ़ें— आजम खां के खिलाफ किसानों के दर्ज मुकदमों पर 27 नवम्बर को सुनवाई

रेप पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने बताया कि जांच कर रही एस आई टी ने पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में पहले की गयी शिकायत पर ऍफ़ आई आर दर्ज नही कर रही है, और धारा376 सी के तहत आरोप की जांच में इसे भी शामिल कर लिया गया है।

पीड़िता ने लगातार वर्षो तक दुराचार करने का स्वामी पर आरोप लगाया है। फ़िलहाल स्वामी की निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अब हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है।

ये भी पढ़ें—यूपी : BJP और अन्य दलों के लिए क्या कहते हैं 11 विधानसभा सीटों के नतीजे?

Tags:    

Similar News