ठग्स ऑफ यूपी: साढे दस लाख का लगाया था चूना, अब हुआ ये हाल

नौकरी के लालच में वादी ने 1050000 आरोपी से देवनारायण को दे दिए।

Update:2020-06-03 18:16 IST
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में वादी मुकदमा के पुत्र की उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में कंप्यूटर के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ₹1050000 वसूलने के आरोपी फजलगंज कानपुर निवासी सहदेव नारायण की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि दिबियापुर निवासी वादी चंद्रशेखर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह वर्तमान में एनसीआर रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कानपुर में जीएमसी लिंक लाइन में कार्यरत है और कस्बा दिबियापुर स्वयं के मकान में रहते हैं। उसके साथ ही सहदेव देवनारायण भी वरिष्ठ तकनीशियन विगत 15 वर्षों से साथ-साथ ड्यूटी करते आ रहे हैं। सह देवनारायण बिंद ने वादी को आश्वासन दिया कि उसके पुत्र शैलेंद्र की नौकरी सचिवालय लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर लगवा देंगे। नौकरी के लालच में वादी ने 1050000 आरोपी से देवनारायण को दे दिए।

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मारने की दी थी धमकी

आरोपी देवनारायण छल करने के आशय से फर्जी चयन सूची की कूट रचना की। वादी चंद्रशेखर राजपूत निवासी दिबियापुर के अनुसार उसके पुत्र को कोई नौकरी नहीं मिली तथा आरोपी से जब रुपए वापस मांगे तो उसने मना कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने 2 मार्च 2020 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को सह देवनारायण बिंद की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए किया। वहीं बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी सह देवनारायण की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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दुष्कर्म व गोकशी के आरोपी की जमानत निरस्त

इसके अलावा थाना अछल्दा क्षेत्र के सामूहिक बलात्कार के आरोपी ग्राम अड्डा तहराजपुर निवासी संतोष कुमार विंद्र का जमानती पत्र सत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि 5 फरवरी 2020 की शाम करीब 6:30 बजे दवा लेने मोहम्मदाबाद गई थी। जब वह वापस आ रही थी तभी आरोपियों ने जबरन खेत में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 21 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध आरोपी संतोष व रविंद्र की जमानत याचिका पर बुधवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई।

डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उक्त न्यायालय ने अजीतमल क्षेत्र के ग्राम चपटा निवासी भूरा एवं निहाल की गोकशी के मामले में भी जमानत याचिका निरस्त कर दी। कोतवाली औरैया के दुष्कर्म मामले के आरोपी पति रोहित दुबे की भी जमानत निरस्त कर दी गई है।

रिपोर्टर - प्रवेश चतुर्वेदी, औरैया

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