Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया कांड के किसान पथ के किसानों को आज जेल से रिहा किया गया
Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद 4 किसानों को स्वत संज्ञान लेकर 8 हफ्ते की अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के समय लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई। हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के लिए बुधवार का दिन जमानत का आदेश लेकर आया सुप्रीम कोर्ट ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद किसानों को भी राहत दी है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष के साथ ही इस मामले में बंद 4 किसानों को भी इतनी ही अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद 4 किसानों को स्वत संज्ञान लेकर 8 हफ्ते की अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जेल में बंद इन किसानों पर हार से पूछ ले जाने की घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या और अंजनी करने के आरोप हैं।
तिकुनिया कांड के आरोपी 4 किसान
आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तिकुनिया कांड के आरोपी 4 किसानों को गुरविंदर सिंह कमलजीत सिंह गुरप्रीत सिंह के साथ ही विचित्र सिंह के भी जेल से बाहर आने का स्वागत साफ हो गया। पुलिस ने हादसे के बाद किसानों के खिलाफ पीट-पीटकर हत्या करने बाबा बल और अंजलि समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था।
आशीष मिश्रा, टिकुलिया कांड के मुख्य आरोपी
आपको बताते चलें 25 अक्टूबर से जिला कारागार में निरुद्ध सभी किसान आरोपियों की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिहाई हो जाएगी। 3 अक्टूबर लखीमपुर तिकुनिया मामला काफी चर्चाओं मैं रहा है। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा जो कि टिकुलिया कांड के मुख्य आरोपी हैं। उनको भी अंतरिम जमानत के बाद 1 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का एनसीआर छोड़ना होगा। उसके बाद आपको बताते चलें किसान पक्ष के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को भी राहत दी है।कल एक किसान रिहा किया गया था। वही 3 किसानों को आज जेल से रिहा किया गया है।