बकाया जमा नहीं करने पर यूनीटेक के दो भूखंड  का आवंटन होगा निरस्त

नोएडा। प्राधिकरण के सबसे बड़े बकायदार यूनिटेक पर शिकंजा कस दिया गया है। यूनीटेक से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब व बकाया जमा नहीं करने पर यूनीटेक को आवंटित किए गए भूखंड  का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही भू राजस्व  की तरह आरसी कर वसूली की जाएगी। इसके इतर यूनीटेक की ओर से पीएसपी के तहत किए गए आवेदन को प्राधिकरण ने निरस्त कर दिया है। 

Update:2023-03-24 01:26 IST

नोएडा। प्राधिकरण के सबसे बड़े बकायदार यूनीटेक पर शिकंजा कस दिया गया है। यूनीटेक से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब व बकाया जमा नहीं करने पर यूनीटेक को आवंटित किए गए भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही भू राजस्व की तरह आरसी कर वसूली की जाएगी। इसके इतर यूनीटेक की ओर से पीएसपी के तहत किए गए आवेदन को प्राधिकरण ने निरस्त कर दिया है।

दरअसल, प्राधिकरण ने यूनीटेक को सेक्टर-113 जीएच-01 व सेक्टर-117 में जीएच-01 आवंटित है। इसमे सेक्टर-113 वाले भूखंड के लिए 1203.45 करोड़ व सेक्टर-117 के लिए 1539.84 करोड़ रुपए का भूखंड बिल्डर ने प्राधिकरण को नहीं किया है। इसी यानी जीएच-01 सेक्टर-117 के लिए यूनीटेक ने प्रोजेक्ट सेटलमेंट पालिसी के लिए आवेदन किया था। जिसे प्राधिकरण ने निरस्त कर दिया है।

बिना मानचित्र पास कराए करा लिया निर्माण

बता दे इन दोनों भूखंड के एवज में बकाया रकम जमा करने के लिए प्राधिकरण ने 24 अगस्त 2019 व 30 अगस्त 2019 को नोटिस जारी किए थे। इसके अलावा जांच पड़ताल में सामने आया कि यूनीटेक ने जीएच-01 सेक्टर-113 पर प्राधिकरण का बकाया होने के बावजूद बिना मानचित्र पास कराए 17 टावरों का आंशिक एवं पूर्ण निर्माण करवा लिया गया है जोकि नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशन 2010 के अध्याय-2 की धारा-4 का उल्लघंन है।

लीज शर्तों का किया उल्लंघन

इतना ही नहीं बिना अनुमति लिए ही यूनिटेक ने मैसर्स सेठी रेजिडेंट्स व मैसर्स जीएमए डेवलपर्स के साथ 19 हजार 181.50 वर्गमीटर पर एग्रीमेंट टू सेल कर थर्ड पार्टी बनाने का प्रयास किया यह लीज की शर्तों का उल्लंघन है। ऐसे में दोनों ही मामलों में प्राधिकरण ने यूनीटेक से 15 दिनों में स्पष्टकीरण मांगा है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि यूनिटेक की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता साथ ही वह बकाया धनराशि जमा नहीं करता। ऐसी स्थिति में भूखंड आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही आरसी जारी कर भू राजस्व की तरह बकाया वसूल किया जाएगा।

आज से दस्तावेज परीक्षण का कार्य होगा शुरू

शीर्ष अदालत के फैसले के बाद आम्रपाली के घर खरीददारों की रजिस्ट्री की जानी है। इसके लिए प्राधिकरण ने हाल ही में दस्तावेजों का परीक्षण शुरू किया था। कुछ खामियां व खरीददारों की आपत्तियों के बाद अब दस्तावेजों का परीक्षण कार्य 5 सितंबर से दोबारा शुरू किया जाएगा।

इसकी शुरूआत सेक्टर-45 के आम्रपाली सफायर से की जाएगी। दस्तावेजों के परीक्षण का कार्य प्रतिदिन चलेगा। प्राधिकरण ने बताया कि अदालत की ओर से गठित रिसीवर की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार फ्लैट आवंटियों के पक्ष में प्रधिकरण द्वारा त्रिपक्षीय रजिस्ट्री का काम शुरू किया जाएगा।

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