उन्नाव रेप: CBI ने बताई कुलदीप सिंह सेंगर के हैवानियत की कहानी, कहा- आरोप सही
सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि हमारी जांच में सामने आया है कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ रेप करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं। इसी पर चार्जशीट दायर की गई थी।
नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस मामले में तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई जारी है। आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के वकील पक्ष रख रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि हमारी जांच में सामने आया है कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ रेप करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं। इसी पर चार्जशीट दायर की गई थी।
सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि शशि सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गई। पीड़िता ने सीबीआई को जो बयान दिए उसको सीबीआई ने कोर्ट में जज को बताया।
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सीबीआई ने कहा कि उस वक्त वहां (घर) पर कोई शख्स नहीं था। वहां पर सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। मैं (पीड़िता) अपने घर में किसी को भी नहीं बताई। शशि ने मुझे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गई। मैं जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रही थी तभी कुलदीप सिंह सेंगर मुझे दिखा, उसने मेरा हाथ खींचा और कमरे के अंदर ले गया।
बता दें कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। विधायक सेंगर खुद को निर्दोष बता रहे हैं।
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सीबीआई ने सेंगर पर शिकंजा कस दिया है। पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। इससे पहले उन्नाव रेप केस के तीन मामलों की मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि परिवार वालों के रहने की उचित व्यवस्था एम्स के आस-पास की जाए। साथ ही सीबीआई से गवाहों की सुरक्षा पर सील बंद रिपोर्ट मांगी गई।
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तीस हजारी कोर्ट ने गवाहों के मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी डायरेक्शन दिया। साथ ही पीड़ित के वकीलों को केस से जुड़े तमाम दस्तावेज मुहैया करवाने का भी आदेश जारी किया गया। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 9 आरोपियों को पेश किया गया। एक आरोपी आमिर नहीं पेश हुआ।