UP Panchayat Chunav 2021: तय हुई तिथि, हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

HC ने गुरुवार को विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। 

Update:2021-02-04 19:07 IST
UP Panchayat Chunav 2021: तय हुई तिथि, हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Elections 2021) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने UP की योगी सरकार को ये निर्देश दिया है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव को सम्पन्न करा लें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा लें।

हाईकोर्ट ने निर्धारित की चुनाव की तिथि

30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव को सम्पन्न कराने का यह निर्देश जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर आग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिया है। HC ने गुरुवार को विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। आपको बता दें कि उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश

आयोग के शेड्यूल पेश किए जाने के बाद यूपी सरकार से जवाब मांगा गया था, इसी पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने साथ ही 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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8,69,814 जनप्रतिनिधि का चुनाव

बता दें कि इस बार यूपी में 75 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक), 58 हजार 194 ग्राम पंचायत, 3051 जिला पंचायत सदस्य, 75 हजार 855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने वाले हैं। यानी कुल आठ लाख 69 हजार 814 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। गौरतलब है कि बीते लंबे समय से राज्य में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम चल रहा था।

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