यूपी: रक्तदान के लिए दाता का आधार व फोटो अनिवार्य करने की तैयारी

प्रदेश की अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग डॉ अनिता भटनागर जैन ने इस संबंध में भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय व औषधि नियंत्रक को पत्र भेजा है।

Update: 2019-07-21 16:20 GMT

लखनऊ: पेशेवर रक्तदाताओं द्वारा विभिन्न ब्लड बैंकों में खून दिये जाने की घटनाओं को रोकने के लिए अब यूपी सरकार रक्तदान करने के लिए रक्तदाताओं के आधार कार्ड का नंबर और फोटों भी अनिवार्य करने की तैयारी में है।

प्रदेश की अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग डॉ अनिता भटनागर जैन ने इस संबंध में भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय व औषधि नियंत्रक को पत्र भेजा है।

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पेशेवर रक्त दाताओं को रक्त दान करने पर प्रतिबंध

डा. जैन ने अपने पत्र में कहा है कि औषधि व कॉस्मेटिस्क अधिनियम 1945 के नियम के अनुसार पेशेवर रक्त दाताओं को रक्त दान करने पर प्रतिबंध है।

डा. जैन ने पत्र में कहा है कि हाल ही में उनके द्वारा एक रक्त बैंक के निरीक्षण के क्रम में पता चला कि रक्त बैंक में मौजूदा नियमों के अनुसार जो विवरण रखा जाता है उसमें रक्तदान करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसके हस्ताक्षर, जिस तारीख को रक्तदान किया गया।

उसका अन्य विवरण जैसे कि उम्र, लंबाई, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, चिकित्सकीय परीक्षण, रक्तदान का बैग नंबर, और उक्त मरीज जिसके लिए रक्त दिया जा रहा है और इसके साथ डोनेशन की श्रेणी तथा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के हस्ताक्षर का विवरण रखा जाता है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि केवल इन निर्धारित आवश्यक विवरणों के आधार पर पेशेवर रक्तदाताओं पर प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अगर रक्तदाता पहचान में गलत नाम व पता देता है तो फिर यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि रक्तदाता ने कितना समय पहले रक्तदान किया था।

उन्होंने कहा कि रक्तदाता और जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाना है, दोनों के ही स्वास्थ्य को देखते हुए आवश्यक है कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए आधार नंबर या अन्य किसी फोटो आईडी को आवश्यक विवरण में शामिल किया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि पेशेवर रक्त दाताओं पर प्रतिबंध तभी लग सकता है, जब ब्लड डोनर रिकॉर्ड को केंद्रीकृत ऑनलाइन बायोमैट्रिक सिस्टम के तौर पर विकसित किया जाए।

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