कोर्ट-दफ्तरों में तैनात SSF: हो गया ये बड़ा ऐलान, 26 तक हो जाएगा गठित
उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन के लिए तैयारियां तेज हो गयी है। जल्द ही संभावना इस बात की है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकलने वाली परेड यह बल भी हिस्सा लेता दिखाई पडे़गा। राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ के पास होगी।
लखनऊः उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन के लिए तैयारियां तेज हो गयी है। जल्द ही संभावना इस बात की है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकलने वाली परेड यह बल भी हिस्सा लेता दिखाई पडे़गा। राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ के पास होगी। प्राइवेट कंपनियां भी पेमेंट देकर एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगी। यूपीएसएसएफ को ढेर सारी शक्तियां दी गई हैं।
एसएसएफ का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में
एसएसएफ का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर का अधिकारी इस फोर्स का प्रमुख होगा। बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ अदालत भी संज्ञान नहीं ले सकेगी। इस सम्बन्ध में आज अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में यह जानकारी दी गयी। बैठक में इस दिशा में अब तक हुई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा भी की गयी।
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राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था
उल्लेखनीय है कि राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से इस सुरक्षा बल के गठन का निर्णय लिया गया था। प्रथम चरण में इस विशेष सुरक्षा बल की 5 वाहनियां गठित की जानी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस नये बल के लिये एक अपर पुलिस महानिदेशक, एक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, 2 पुलिस उपाधीक्षक एवं निरीक्षक स्तर के अधिकारी की तत्काल तैनाती की जाये, जिनको स्थापना सम्बन्धी कार्याें का अनुभव हो। इस विशेष बल के संचालन के लिए तैयार की जा रही नियमावली को भी एक सप्ताह में शासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
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3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्त
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस बल कोे शीघ्र क्रियाशील करने के लिए तात्कालिक रूप से 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्त पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर ली जाय। उसके बाद चरणबद्ध रूप से नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। अपर मुख्य सचिव, गृह ने इस बल के मुख्यालय आदि के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव भी यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में जानकारी दी गयी कि प्रथम चरण में इस बल की तैनाती सभी जनपदीय न्यायालयों, उच्च न्यायालय, मेट्रो स्टेशनों पर की जायेगी।