Sonbhadra Crime News: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया जुर्माना

पाक्सों कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा व अठारह हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है।

Published By :  Deepak Raj
Update: 2021-07-27 13:06 GMT
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-सोशल मीडिया)

Sonbhadra Crime News: अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के मामले में अहम फैसला सुनाया। अभियुक्त सोनू कुमार को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष का कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदायगी न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का आदेश पारित किया गया है। दोषी द्वारा मामले की विवेचना एवं विचारण के दौरान जो अवधि जेल में बिताई गई होगी। उसकी गणना कुल कारावास की सजा में ही की जाएगी।


प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-सोशल मीडिया)


अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाने में पीड़िता के पिता ने तहरीर दी थी। उसमें आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को विंढमगंज थाना क्षेत्र के डुमरा गांव का रहने वाला सोनू कुमार 12 मार्च 2018 को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया था। अपने कब्जे में रखने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी।

जांच पूरी होने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई

जांच पूरी होने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। पक्षों को तलब कर मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीले सुनी। गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद सोनू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि अदायगी न करने की दशा में तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताना होगा। जेल में बिताई अवधि को कारावास की सजा में समाहित किया जाएगा।


प्रतीकात्मक तस्वीर



अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने की। उधर, पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोनू के खिलाफ बभनी थाने में धारा 363, 366, 376 भादवि और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास और 18 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 

Tags:    

Similar News