Sonbhadra News: 10 साल पहले हत्या कर कुएं में फेंक दी थी लाश, मिली उम्रकैद

Sonbhadra News: हत्या के दस साल पुराने मामले में दोषी राज नारायण को उम्रकैद की सजा

Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update: 2021-10-25 16:19 GMT

कोर्ट हैमर की फाइल तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Sonbhadra News: राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली गांव स्थित तालाब के पास दस साल पूर्व युवक की हत्या (hatya ka mamla) कर कुएं में शव फेंकने के मामले में दोषी राजनारायण को उम्र कैद (Rajnarayan Gupta ko umar qaid) की सजा सुनाई गई है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मुकेश वर्मा हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। दोषी राजनरायन गुप्ता को उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि भी इस सजा में समाहित रहेगी।

अभियोजन कथानक के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली (robertsganj kotwali) क्षेत्र के पुसौली गांव निवासी चौकीदार रामप्रसाद ने सात दिसंबर 2011 को कोतवाली राबर्ट्सगंज (robertsganj kotwali) में तहरीर दी। इसके जरिए बताया कि छह दिसंबर 2011 की सुबह 7 बजे गांव-घर के लोगों से पता चला कि खेत में स्थित एक कुएं की जगत पर खून लगा है। पुलिस ने पंपिंग सेट के जरिए कुएं का पानी बाहर निकालवाया तो उसमें पत्थर बांध कर फेंका गया युवक का शव बरामद हुआ।

विवेचना के दौरान पता चला कि पुसौली गांव निवासी राजनरायन गुप्ता पुत्र बेचन ने उसकी हत्या की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजनरायन गुप्ता को उम्रकैद (Rajnarayan Gupta ko umar qaid) और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने पैरवी की।

गैंग लीडर समेत दो को दो-दो वर्ष की कैद

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को गैंगेस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई। इसमें दोषियों क्रमशः दिनेश कुमार शुक्ला और गैंग लीडर छप्पन चेरो उर्फ सुनील को दो-दो वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा तय की गई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पहला मामला ओबरा थाना क्षेत्र का है।

19 अगस्त, 2009 को तत्कालीन थानाध्यक्ष ओबरा रहे शिवानंद मिश्रा ने गैंग लीडर अविनाश यादव गिरोह के सक्रिय सदस्य प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत फतनपुर थाना क्षेत्र के नरायनपुर खुर्द गांव निवासी दिनेश कुमार शुक्ला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। दूसरा मामला कोन थाना क्षेत्र का है। 27 मई 2020 को तत्कालीन एसओ राजेश कुमार सिंह हर्रा टोला निवासी गैंग लीडर छप्पन चेरो उर्फ सुनील के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने पैरवी की।

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