Sonbhadra News : दस्यु गैंग के लीडर को दो मामलों में 14 वर्ष नौ माह की कैद, यूपी-बिहार सीमा पर इस गिरोह की रही दहशत

Sonbhadra News : गैंग लीडर बिहार प्रांत के भभुआ कैमूर जिला के अधौरा थाना क्षेत्र के कुरुआसोत निवासी सुरेंद्र यादव है

Published By :  Vidushi Mishra
Update: 2021-09-20 17:14 GMT

दस्यु गैंग (फोटो- सोशल मीडिया)

Sonbhadra News : 10 वर्ष पूर्व तक उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा क्षेत्र में दहशत का पर्याय रहने वाले दस्यु गिरोह के कथित सरगना सुरेंद्र यादव को गैंगस्टर एक्ट के दो मामलों में कुल 14 वर्ष 9 माह की सजा सुनाई गई है। इस गिरोह के खिलाफ तात्कालिक समय में व्यवसायियों का अपहरण कर उनसे फिरौती वसूलने के कई मामले सामने आए थे।

दोनों मामलों में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने सजा का फैसला सुनाया। दोनों मामलों में अर्थदंड भी तय करते हुए, इसे अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित रहेगी।

पहला मामला

अभियोजन कथानक के मुताबिक 28 जून 2009 को मांची एसओ देखभाल क्षेत्र और वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस बल के साथ निकले हुए थे। उस दौरान उन्हें पता चला कि यहां पर एक सक्रिय आपराधिक गिरोह कार्य कर रहा है। जिसका गैंग लीडर बिहार प्रांत के भभुआ कैमूर जिला के अधौरा थाना क्षेत्र के कुरुआसोत निवासी सुरेंद्र यादव है।

यह अपने गिरोह के सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करता है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इनके ऊपर चोरी, लूट,अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। विवेचक ने एसपी एवं डीएम से गैंग चार्ट अनुमोदन कराकर न्यायालय में दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी सुरेंद्र यादव को दोषसिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने पैरवी की।

दूसरा मामला

रायपुर एसओ 13 जून 2010 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे तभी पता चला कि उनके क्षेत्र में एक आपराधिक गैंग कार्य कर रहा है। जिसका गैंग लीडर सुरेंद्र यादव है। उसके ऊपर हत्या, अपहरण, चोरी जैसे संगीन अपराध करने का मुकदमा दर्ज है। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी सुरेंद्र यादव को चार वर्ष नौ माह कैद की सजा सुनाई।

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