जानिए किस श्रमिक को मिलेगी योगी सरकार में पेंशन?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत अभी तक पांच लाख से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीयन किया जा चुका है।

Update:2019-08-30 20:59 IST

लखनऊः केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के प्रदेश भर में 5,23,246 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिक जनसुविधा केन्द्रों पर पंजीकरण करा सकते है।

60 वर्ष की आयु पूरी होने पर योगी सरकार द्वारा उसे तीन हजार रूपये मासिक पेंशन आजीवन दी जायेगी। किसी भी दशा में लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु पर पत्नी को आजीवन आधी पेंशन 1500 रूपये मिलेगें।

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योजना के तहत पात्र श्रमिक की 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर या स्थायी विकलांगता पर नामिनी द्वारा मासिक अंशदान जमा किया जा सकता है। या फिर ऐसा न करने पर उसे जमाराशि का ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत अभी तक पांच लाख से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीयन किया जा चुका है।

जिनमें से लखनऊ में 6616, उन्नाव में 9480, लखीमपुरखीरी में 6785, सीतापुर में 5677 व हरदोई में 18847 श्रमिक पंजीकृत हुए है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जिसकों देखते हुए श्रमिकों को इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये है।

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उन्होंने बताया कि योजनान्र्गत 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिक अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जनधन खाते की पासबुक लेकर किसी भी जनसुविधा केन्द्र पर पंजीकरण करा सकते है। योजना का लाभ 15000 रूपये तक मासिक कमाने वाले कामगारों को मिलेगा।

लाभार्थी के खाते में जाएगी रकम

उन्होंने बताया कि इस योजना में 18 साल की उम्र पर जुड़ने वाले श्रमिक को 55 रूपये, 29 साल वाले को 100 रूपये और 40 साल की उम्र में जुड़ने वाले लाभार्थी को 200 रूपये मासिक अंशदान करना होगा, इतनी ही राशि सरकार द्वारा ही लाभार्थी के खाते में जमा की जायेगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की 45 श्रणियां चिन्हित की गयी है, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। बशर्ते की वह ईपीएफ, एनपीएस व ईएसआई श्रेणी का न हो और इन्कम टैक्स न देता हो।

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