इस्लामाबाद: पकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को पाकिस्तान के विशेष ट्राइब्यूनल ने बुधवार को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
सरकार को दिए निर्देश
-कोर्ट द्वारा बार-बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद जनरल मुशर्रफ उपस्थित नहीं हुए।
-न्यायमूर्ति मजहर आलम खान मिनाखेल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वे मुशर्रफ को 30 दिन के अंदर कोर्ट के समक्ष पेश करें।
-यह भी आदेश दिया गया है कि मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाए जाएं और इस तरह के पोस्टर कोर्ट के बाहर और मुशर्रफ के घर के बाहर भी लगाए जाएं।
पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर चल रहा है राजद्रोह का केस
-सुप्रीम कोर्ट द्वारा विदेश दौरे पर लगा प्रतिबंध हटाने के बाद कथित तौर पर मुशर्रफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दुबई चले गए थे।
-ऐसा माना जाता है कि वह अपने खिलाफ दर्ज कई बड़े मामलों को देखते हुए शायद स्वदेश नहीं लौटें।
-जनरल परवेज मुशर्रफ़ पर राजद्रोह का मामला चल रहा है।
30 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करें
-72 साल के मुशर्रफ़ स्वास्थ्य कारणों से कुछ हफ़्ते पहले पाकिस्तान से दुबई चले गए थे।
-कोर्ट ने 12 जुलाई की अगली सुनवाई में अभियोजकों से अभियुक्त की सभी संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने को भी कहा है।
-इसके अलावा संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को उन्हें 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करने को कहा है।
नवाज़ शरीफ़ को सत्ता से बेदख़ल कर सत्ता में आए मुशर्रफ़
-जनरल मुशर्रफ़ साल 1999 में नवाज़ शरीफ़ को सत्ता से बेदख़ल कर सत्ता में आए थे।
-गौरतलब है कि साल 2007 में मुशर्रफ़ ने संविधान को दरकिनार कर दिया था।
-जिसके बाद साल 2013 में उनके ख़िलाफ़ इस बारे में केस चलाया गया था।
-साल 2008 में उनके ख़िलाफ़ बड़े प्रदर्शन हुए थे और वो ख़ुद ही देश के बाहर चले गए थे।
-साल 2013 में वो चुनाव लड़ने के लिए लौटे थे पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था।