Sri Lanka Crisis: 20 जुलाई को श्रीलंका में होगा राष्ट्रपति चुनाव, स्पीकर अभयवर्धने ने की घोषणा

Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में जारी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट (Sri Lanka Crisis) के बीच नए राष्ट्रपति के चुनाव (Presidential election) की तारीखों की घोषणा कर दी गई है।

Update:2022-07-11 23:24 IST

20 जुलाई को श्रीलंका में होगा राष्ट्रपति चुनाव: photo - social media

Colombo: श्रीलंका में जारी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट (Sri Lanka Crisis) के बीच नए राष्ट्रपति के चुनाव (Presidential election) की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर महिंदा यप्पा अभयवर्धने ने कहा कि 20 जुलाई को संसद में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ये निर्णय श्रीलंका के सभी सियासी दलों की एक बैठक के बाद लिया गया। दरअसल मौजूदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके आवास पर कब्जा किए जाने के बाद पद छोड़ने को राजी हुए हैं।

उन्होंने परसों यानी बुधवार 13 जुलाई को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने की बात कही है। प्रदर्शनकारी अब भी उनके आधिकारिक आवास पर डटे हुए हैं, उनका कहना है कि जबतक गोटबाया पद नहीं छोड़ेंगे, तबतक वे यहां से नहीं हटेंगे।

20 जुलाई को होगा मतदान

स्पीकर महिंदा यप्पा अभयवर्धने ने कहा कि राजपक्षे के इस्तीफे के बाद 15 जुलाई को संसद की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संसद को राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में अवगत कराया जाएगा। 18 जुलाई तक इस पद के नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 19 जुलाई को नामांकन स्वीकार करने के लिए फिर से संसद की एक बैठक होगी। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 जुलाई को मतदान कराया जाएगा।

देश में ही हैं गोटबाया: photo - social media

देश में ही हैं गोटबाया

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे कहां हैं, इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। शुरू में उनके परिवार सहित भागने की अटकलें लगाई जा रही थी। इन अटकलों को जोर तब और मिल गया जब स्पीकर अभयवर्धने ने एक साक्षात्कार में कह दिया था कि वे देश छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि, विवाद बढ़ने पर श्रीलंकाई संसद के स्पीकर अपने बयान से पलट गए। अब उनका कहना है कि राजपक्षे फिलहाल देश में ही हैं, वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। उन्होंने देश छोड़ने वाला बयान गलती से दे दिया था।

नए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया (new president election process)

श्रीलंका के संविधान के अनुसार, अगर श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो संसद अपने किसी सदस्य को राष्ट्रपति बना सकती है। नया राष्ट्रपति शेष बचे कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति के इस्तीफे के एक महीने के भीतर नया राष्ट्रपति का चुना जाना जरूरी है। अगर गोटबाया राजपक्षे अपने कहे अनुसार 13 जुलाई को इस्तीफा देते हैं तो अगले 13 अगस्त तक श्रीलंका को नया राष्ट्रपति चुनना होगा।

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