फिर बढ़ा लॉकडाउन: इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान, जारी हुए सख्त निर्देश

देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के 7 जिलों में अब फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्यों के लिए ये फैसला इन जिलाें के डीएम ने अपने-अपने स्तर से लिया है।

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Published on: 9 July 2020 10:56 AM GMT
फिर बढ़ा लॉकडाउन: इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान, जारी हुए सख्त निर्देश
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पटना। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के 7 जिलों में अब फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके चलते पटना और पूर्णिया में 10 से 16 जुलाई, नवादा और बक्सर में 10 से 12 जुलाई, भागलपुर में 9 से 16 जुलाई व किशनगंज में 9 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। साथ ही मुजफ्फरपुर में अगले आदेश तक शनिवार व रविवार को लाॅकडाउन लगा रहेगा।

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जिलों के लिए अलग-अलग निर्देश

बता दें, राज्यों के लिए ये फैसला इन जिलाें के डीएम ने अपने-अपने स्तर से लिया है और नागरिकों से ये अपील भी है कि वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें।

इसके साथ ही विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक, कुछ गाइडलाइन हैं जिनको फॉलो किया जाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम आपकों विभिन्न जिलों के लिए जारी दिशा निर्देशों के बारे में बताते हैं।

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सब्जी, फल, मछली, मीट की दुकान

पटना की बात करेें तो यहां पर इस अवधि में दूध, दवा, किराना, पशु चार के दुकान के साथ गाड़ी बनाने वाला गैराज खुला रहेगा। साथ ही सब्जी, फल, मछली, मीट की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। सभी तरह की दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल आदि सब कुछ बंद रहेंगे।

मुजफ्फरपुर की बात करें तो इस जिले में 10 जुलाई से लॉकडाउन शुरू होगा और शनिवार और रविवार को संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह बंद रहेगी।

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शारीरिक दूरी का पालन नहीं

यहां सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक व्यापारी और व्यवसायिक गतिविधियां चल सकेगी। जिले के किसी भी प्रतिष्ठान में मालिक, कर्मचारियों या ग्राहक मास्क का उपयोग नहीं करते हुए या शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते पायेगे तो उनपर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी एवं उनके प्रतिष्ठान को भी सील कर दिया जायेगा।

भागलपुर की बात करें तो यहां 9 जुलाई से सात दिनों यानी (16 जुलाई) के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं और सरकारी कार्यालयों को छोड़ सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इन सभी बातों की जानकारी डीएम प्रणव कुमार ने दी है।

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यशपाल मीणा ने इसका आदेश जारी किया

नवादा की बात करें तो यहां 72 घंटे का लॉकडाउन 10 से 12 जुलाई के बीच लागू रहेगा। इस दौरान यहां सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। जिला मुख्यालय, नगर पंचायत एवं ब्लॉक के बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। नवादा जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने इसका आदेश जारी किया।

पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। डीएम ने शाम छह बजे तक ही दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा। डीएम शीर्षत अशोक कपिल ने ये आदेश जारी किया।

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पूर्णिया

पूर्णिया की बात करें तो यहां नगर निगम के 46 वार्डों में 10 से 16 जुलाई तक नियम के चलते लॉकडाउन रहेगा। इस बारें में जिलाधिकारी राहुल कुमार ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया है।

लॉकडाउन में इन जिलों में मालवाहक वाहन, बस, एम्बुलेंस, आवश्यक व आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों के अतिरिक्त अन्य निजी वाहन (टेम्पू व ई रिक्शा) के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

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डीएम आगे के लिए भी कोई फैसला ले सकते

बक्सर की बात करें तो यहां 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावी किया गया है। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि जिले में 10, 11 और 12 जुलाई को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छोड़कर सबकुछ पूरी तरह से बंद रहेगा।

किशनगंज की बात करें तो यहां मंगलवार, 7 जुलाई से 72 घंटे के लिए लॉकडाउन लागू है। सुबह सात बजे से यह लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। डीएम आदित्य प्रकाश ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि इसकी अवधि गुरुवार शाम में खत्म हो जाएगी, लेकिन डीएम आगे के लिए भी कोई फैसला ले सकते हैं।

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इस बार का लॉकडाउन

इस बार का लॉकडाउन पिछली बार से काफी अलग है। इसमें ई-कॉमर्स सर्विस जारी रहेगी। इसके अलावा किराना, दूध, दवा, ई-कॉमर्स होम डिलिवरी चालू रहेगा। होटल में आतिथ्य सेवा होगा। सभी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही सरकारी कार्यालय खुलेंगे, कर्मियों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुडीशियल गाइड लाइन के अनुसार न्यायालय चलेंगे। वहीं प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर क्लिनिक खोल सकेंगें।

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