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ज़रूरी खबर: 1 जनवरी से बदल गये ये नियम, अगर नहीं समझे तो हो सकता है 'खेल'

साल 2020 की शुरुआत के साथ ही कई नए बदलाव व नए नियम लागू हो गये हैं। दरअसल, 1 जनवरी से आर्थिक मामलों सहित कई अन्य नियमों में बदलाव हो गये हैं। ऐसे में लोगों के लिए नए साल के स्वागत के साथ इन बदलावों व नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि वे इसके लिए तैयार रहे और इसके प्रभावों से लाभ ले सकें।

Shivani Awasthi
Published on: 1 Jan 2020 12:07 PM IST
ज़रूरी खबर: 1 जनवरी से बदल गये ये नियम, अगर नहीं समझे तो हो सकता है खेल
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साल 2020 (New Year 2020) ने दस्तक दे दी है। साल 2019 चला गया है और साल 2020 की शुरुआत के साथ ही कई नए बदलाव व नए नियम लागू हो गये हैं। दरअसल, 1 जनवरी से आर्थिक मामलों सहित कई अन्य नियमों में बदलाव हो गये हैं ऐसे में लोगों के लिए नए साल के स्वागत के साथ इन बदलावों व नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि वे इसके लिए तैयार रहे और इसके प्रभावों से लाभ ले सकें।

एक जनवरी से बदल गये ये नियम:

बता दें कि बैंक से जुड़े मामलों से लेकर पीएफ, फ़ास्टैग, पैन-आधार लिंक समेत ऐसे कई नियम हैं जो 1 जनवरी 2020 से लागू हो गये हैं। इन नियमों से आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा, वहीं काम-काज पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन नए नियमों को जानना बेहद अहम है। ज्यादातर बदलाव या नए नियम आर्थिक मामलों से जुड़े हुए हैं।

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नए साल से बेकार हो गये पुराने एटीएम कार्ड:

एक जनवरी से आपके पुराने डेबिट कार्ड किसी काम के नहीं रह जायेंगे, उनके जरिये कैश नहीं निकाल सकेंगे। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना जरूरी था। दरअसल, इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेकार हो जाएगी, जिससे एटीएम ग्राहक का डेटा पहचानता है।

इसी कड़ी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सभी ग्राहकों को मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप और पिन बेस्ड कार्ड्स में बदलने के लिए कहा है। बैंक ने डेबिट कार्ड बदलने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की थी। जिन्होंने नया एटीएम कार्ड इशु नहीं करवाया है, उनका कार्ड ब्लाक हो जाएगा और आज से वह ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे।

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एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी जरुरी:

वहीं अब एटीएम के जरिये कैश निकालने का तरीका भी बदल गया है। एसबीआई ने एटीएम से कैश निकासी में बदलाव कर दिया है। नए नियम के मुताबिक़ एसबीआई के ग्राहक अब रात में एटीएम से कैश निकालने के दौरान खाते से जुड़े नम्बर वाला मोबाइल साथ रखना होगा। क्योंकि ग्राहक बिना ओटीपी बैंक से कैश नहीं निकाल सकते। बैंक ने रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एटीएम से 10 हजार रुपयों से ज्यादा नगदी की निकासी पर ओटीपी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है।

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर नहीं कटेगा चार्ज:

ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बैंक ने नया नियम लागू किया है, जिससे उनको फायदा होगा। 1 जनवरी से अब बैंकों में एनईएफटी के जरिये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पर शुल्क नहीं कटेगा। वहीं एनईएफटी भी अब हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे हो सकेगा। इसके साथ ही भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।

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नौकरीपेशा के लिए पीएफ में बदलाव:

सरकार ने नए साल से पीएफ से जुड़े नियम और आसान कर दिए हैं। इन नियमों के मुताबिक़ अब वो कम्पनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी, जहां दस कमर्चारी होंगे। पीएफ में कितना अंशदान करना है, ये कर्मचारी खुद तय करेंगे। वहीं पीएफ से एक मुश्त निकासी भी संभव हो सकेगी।

सफ़र पर निकले तो फास्टैग जरुरी:

वहीं अब नैशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। 15 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएगा। अभी तक एक करोड़ फास्टैग जारी हुए हैं। अगर फास्टैग नहीं हुआ तो आपको दोगुना टोल चुकाना पड़ेगा।

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पैन कार्ड-आधार लिंक भी नए साल में :

पैन और आधार को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2020 कर दी गयी है। इससे पहले 31 दिसंबर 2019 तक आधार को पैन से लिंक करवाना अनिवार्य था, वरना 1 जनवरी से पैन कार्ड मानी न होता। हालाँकि अब तारीख बढ़ने से मौका मिल गया है कि समय पर पैन और आधार को लिंक करवाया जा सके।

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निवास बदलने से नहीं बदलना होगा राशन कार्ड:

सरकार की योजना के तहत अब स्थान बदलने से राशन कार्ड नहीं बदलना पड़ेगा। दरअसल, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को लेकर केंद्र सरकार ने राशन कार्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मैट तैयार किया है। योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कार्ड के लाभ के लिए नए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।

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बीमा पॉलीसी के नियमों में भी बदलाव:

इसके अलावा जीवन बीमा पॉलीसी के नियमों में भी एक फरवरी 2020 से बदलाव हो जायेगा। ये बदलाव केवल लिंक्ड, नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलीसी में होगा। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद प्रीमियम महंगा हो जाएगा और गारंटीड रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। पॉलीसी मैच्योरिटी पर निकासी की सीमा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत होनी संभव है।

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Shivani Awasthi

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