Supreme Court: ममता सरकार को SC से राहत, SSC घोटाले में CBI जांच के HC के आदेश पर लगाई रोक
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।
West Bengal: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित स्कूल भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था मगर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ी राहत देते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत की ओर से पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव मनीष जैन को भी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को इस मामले की जांच शुरू करने और एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था।
पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती के मामले में व्यापक रूप से अनियमितता सामने आई थीं। राज्य का शिक्षक भर्ती (SSC) घोटाला काफी दिनों से मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। इस साल मार्च महीने में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद विपक्ष लगातार ममता सरकार पर हमला बोलता रहा है।
यह घोटाला 2014 से 2016 तक पश्चिम बंगाल एसएससी की ओर से की गई भर्तियों से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर ममता सरकार पर लगातार निशाना साधा जाता रहा है। टीएमसी के कई प्रमुख शहरों का नाम इस घोटाले में आने के बाद ममता सरकार बैकफुट पर दिखती रही है। इस बाबत हाईकोर्ट के आदेश से ममता सरकार के लिए बड़ी मुसीबत पैदा होती दिख रही थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर ममता सरकार को बड़ी राहत दी है।