Manish Kashyap: यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत, आज हो सकती है रिहाई
Manish Kashyap: बुधवार को जिस मामले में यूट्यूबर को जमानत मिली है, वो 12 मार्च 2023 का है। कश्यप पर हथकड़ी पहने एक व्यक्ति की ट्रेन में यात्रा करने के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप है।
Manish Kashyap: बिहार के चर्चित और विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली। उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें रेगुलर बेल दे दिय़ा है। महीनों से जेल में बंद कश्यप की रिहाई का रास्ता खुल गया है। मनीष कश्यप फिलहाल पटना के बेउर केंद्रीय जेल में बंद हैं। उनके वकील शिवनंदन भारती के मुताबिक, आज यानी गुरूवार 21 दिसंबर को जेल से उनकी रिहाई हो सकती है।
बुधवार को जिस मामले में यूट्यूबर को जमानत मिली है, वो 12 मार्च 2023 का है। कश्यप पर हथकड़ी पहने एक व्यक्ति की ट्रेन में यात्रा करने के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने के लिए वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी और आईटी अधिनियम की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले पर जस्टिस सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने उन्हें जमानत दी है।
18 मार्च को मनीष कश्यप ने किया था सरेंडर
इस साल मार्च में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला काफी तूल पकड़ा था। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए थे। जिसको लेकर तमिलनाडु से लेकर बिहार तक की राजनीति गरमा गई थी। दोनों राज्यों में विपक्ष की सरकार होने के कारण बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी ऐसे कई वीडियो शेयर किए थे, जो जांच में फर्जी निकले। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया। उनके खिलाफ 6 मामले दर्ज हुए थे। यहां तक कि एनएसए भी लगाया गया था।
बिहार में पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद मनीष कश्यप कुछ दिनों के लिए फरार हो गए। हालांकि, घर की कुर्की-जब्ती होने के बाद 18 मार्च 2023 को उन्होंने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें रिमांड पर ले गई। उन्हें मदुरई जेल में रखा गया था। बाद में कोर्ट के आदेश पर उन्हें पटना के बेउर जेल लाया गया। जहां वे फिलहाल बंद हैं।
बता दें कि मनीष कश्यप पर कई मामले दर्ज हैं। अकेले बेतिया में उन पर सात केस दर्ज है। जिसमें भाजपा विधायक के साथ मारपीट करने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी देने और बैंक मैनेजर से मारपीट करने के मामले शामिल हैं। इसके अलावा सिविल मामले भी हैं। मनीष को अब सब मामलों में जमानत मिल चुकी है।