इन शहरों में लगा लॉकडाउन, जाने आपके राज्य में किन चीजों पर लगी पाबंदियां?

देश में कोरोना वायरस संक्रमण अब बेकाबू होता जा रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते महाराष्ट्र, दिल्ली,उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है।

Newstrack Network :  Network
Published By :  Monika
Update:2021-04-21 16:17 IST

दिल्ली में लॉकडाउन( फाइल फोटो : सोशल मीडिया)

नई दिल्ली:  देश में कोरोना वायरस (coronavirus ) संक्रमण अब बेकाबू होता जा रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते महाराष्ट्र (Maharashtra) , दिल्ली (Delhi), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) समेत कई अन्य राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown)लगाने पर विचार किया जा रहा है। वही कई राज्यों ने नाईट कर्फ्यू को और बढ़ा दिया है। कई ऐसे राज्य भी हैं, जहां जिलों के हिसाव से पाबंदियां लगाई गई हैं। आइए जानते हैं देश के किन राज्यों में कैसी पाबंदियां लगाई गईं हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू है। नए आदेश के तहत परचून, सब्जियों और फल की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। साथ ही किराने की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की खाद्य, कृषि औजार और कृषि उपज से संबंधित दुकानें, पालतू पशुओं के भोजन की दुकानें केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी।

दिल्ली

इस वक़्त दिल्ली में लॉकडाउन लागू है। जो सोमवार रात दस बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे लगा रहेगा। जिसके चलते सिर्फ ज़रूरी सेवाए ही उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान विवाह समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है।

उत्तर प्रदेश

अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर लोगों को डराने लगा है।तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के चलते यहां हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है।

गुजरात

राज्य के 20 शहरों में रात का कर्फ्यू है. लेकिन स्कूल, कॉलेज , मॉल, सिनेमाघर सभी चीजे बंद रहेंगे। प्रमुख सहरों में बस सेवा भी बंद है।

बिहार

बिहार में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए नाईट कर्फ्यू लगाने, स्कूल और कॉलेज 15 मई तक बंद रहने के साथ आवश्यकता अनुसार धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है।

उत्तराखंड

उत्तराखंड में शनिवार को जारी नए दिशानिर्देशों के तहत रात नौ बजे से सुबह पांच बजे नाईट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है।

पंजाब

यहां नाईट कर्फ्यू का समय एक घंटा और बाध्य गया है। राज्य में बार सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर और खेल परिसरों को 30 अप्रैल तक बंद किया गया है। कर्फ्यू का समय अब रात आठ से सुबह पांच बजे तक होगा।

पुडुचेरी

कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के बाद यहां 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई।

झारखंड

झारखंड ने 22 अप्रैल से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है।

तेलंगाना

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जो एक मई तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

केरल

केरल सरकार ने 20 अप्रैल से रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। सरकार ने राज्य में आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच कराने का भी निर्देश दिया है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के मद्देनजर 20 अप्रैल से, रात 10 बजे से सुबह चार बजे के बीच रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।

जम्मू-कश्मीर

जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते देख प्रशन ने कड़े कदम उठाए । इनमें पूरे प्रदेश में नाईट कर्फ्यू और बाज़ारों में 50 फीसदी दुकानों के खुलने और परिवहन की बसों को 50 फीसदी सीटिंग के साथ चलने के आदेश दिए गए हैं। यह फैसले 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

मणिपुर

राज्य में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। आदेश में यह नहीं बताया गया कि यह कर्फ्यू कितने दिन लागू रहेगा। अंतिम संस्कार और विवाह जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रोकोप को रोकने के लिए इस सप्ताह से सप्ताहांत (हर शनिवार और रविवार) लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। रोजाना रात आठ बजे से सुबह छह बजे नाईट कर्फ्यू रहेगा।

कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार 21 अप्रैल से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। साथ ही सप्ताहांत के दौरान पूरे दिन कर्फ्यू लागू रहेगा। रात नौ से सुबह छह बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू और शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। ये दिशा-निर्देश चार मई सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे।

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