Income Tax: 7 जून से शुरू हो रही आयकर विभाग की नई वेबसाइट, जानें इसके फीचर्स

आयकर विभाग की नई वेबसाइट कल से मतलब कि 7 जून से काम करने लगेगी। विभाग ने 1 जून को वेबसाइट (Income Tax New Website) को बंद कर दिया था।

Newstrack :  Network
Published By :  Vidushi Mishra
Update: 2021-06-06 06:23 GMT

आयकर(फोटो-सोशल मीडिया)

Income Tax: आयकर विभाग (Income Tax Department) को लेकर जरूरी खबर है। आयकर विभाग की नई वेबसाइट कल से मतलब कि 7 जून से काम करने लगेगी। जिससे टैक्सपेयर्स एक बार फिर से कर(Taxes) भर पाएंगे। इसमें कई तरह के सुधार किए गए हैं। जिससे आपको नया अनुभव मिलेगा।

बता दें आयकर विभाग ने 1 जून को वेबसाइट (Income Tax New Website) को बंद कर दिया था। ऐसे में ये पोर्टल प्रस्तुत विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा से जुड़ा होगा और इससे कर रिफंड की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी की जा सकेगी।

वेबसाइट में कई नए फीचर

इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जानकारी देते हुए कहा कि नया ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को www.incometax.gov.in शुरू किया जाएगा। इस पर आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि 'हम 7 जून से नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाने के लिए काफी उत्साहित हैं। नया पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली है, जिसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं।'

साथ ही विभाग की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार, टैक्सपेयर्स को इस वेबसाइट पर रिटर्न भरने में आसानी के साथ-साथ कई नए तरह की ताजा जानकारी मिलेंगी। इस बयान के अनुसार, सीबीडीटी एक नयी टैक्स पेमेंट सिस्टम भी 18 जून का शुरू करने जा रहा है। नया पोर्टल जारी हो जाने के बाद मोबाइल ऐप पर भी नई सुविधाएं मिलेगी।

मोबाइल ऐप पर ये सुविधाएं

विभाग की नई वेबसाइट पहले की अपेक्षा ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगी। जिससे आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी और रिफंड भी जल्दी मिलेगा।

साथ ही इस नए पोर्टल में टैक्स देने वालों की सुविधा के लिए कई तरह की सहायता के उपाय भी किए गए हैं।

इस नए पोर्टल पर अपलोड और पेंडिंग यानी रूके हुए काम एक साथ दिखेंगे। इसमें किसी टैक्सपेयर्स का कोई काम रुक गया है तो उसकी जानकारी भी एक जगह मिल जाएगी।

बता दें, ये फ्री में मिलने वाला आईटीआर प्रीपरेशन सॉफ्टवेयर होगा, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ प्राप्त किया जा सकेगा।

इसमें अगर कोई सवाल हो, तो उसे भी यहां उठा सकते हैं। आईटीआर से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी क्वेरी कर सकेंगे।

ऐसे में बिना किसी कर यानी टैक्स जानकारी के कोई भी टैक्सपेयर कम से कम डेटा दर्ज कर आराम से ई-फाइलिंग कर सकेगा।

वहीं अगर फाइलिंग से जुड़ी कोई परेशानी आए, उसकी जानकारी चाहिए तो फोन पर मदद ले सकते हैं। इसमें टैक्स से जुड़े 'एफएक्यू', ट्यूटोरियल, वीडियो और चैटबोट की सुविधा ले सकते हैं।

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