Twitter के खिलाफ सख्ती: भारत में मिला कानूनी संरक्षण खत्म, अब कोई भी गैर-कानूनी पोस्ट हुआ तो खैर नहीं

नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। ट्विटर (Twitter) को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानून सुरक्षा खत्म हो गई है।

Newstrack :  Network
Published By :  Ashiki
Update:2021-06-16 10:57 IST

ट्विटर (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। ट्विटर (Twitter) को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानून सुरक्षा खत्म हो गई है। इसका मलतब ये कि भारत में अब अगर ट्विटर पर किसी यूजर ने गैर-कानूनी बातें कीं, भड़काऊ पोस्ट डाले या फिर कुछ और उटपटांग हरकतें कीं तो सीधे ट्विटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सरकार ने ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट (IT Act) की धारा 79 के तहत मिला सुरक्षा का अधिकार छीन लिया है। यानी किसी यूजर की गैर-कानूनी हरकतों के लिए भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पुलिस (Police) उनसे पूछताछ करेगी। बता दें कि ट्विटर को इतना बड़ा झटका अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण लगा है।

दरअसल, नए आईटी नियमों के तहत कंपनी वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रही, जिसके चलते ट्विटर को मिला सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कंपनी रवैया नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं है, जिसकी वजह से यह सुरक्षा हटाई गई है। अब किसी भड़काऊ पोस्ट के लिए अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर के अलावा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी सुरक्षा जारी रहेगी।

आपको बता दें कि नए आईटी नियमों (IT Regulations) के तहत कंपनियों को 25 मई तक अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, लेकिन कई ने लॉकडाउन और अन्य दिक्कतों का हवाला देते हुए कंपनी ने यह नियुक्तियां नहीं कीं। ट्विटर ने शुरू में कुछ नियुक्तियां की थीं, लेकिन इन्हें सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया क्योंकि वे बाहरी कानूनी सलाहकार थे। ये लोग कंपनी से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे।

देरी से नाराज हुआ आईटी मंत्रालय

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि फ़िलहाल तक ट्विटर की ओर से कोई ब्योरा नहीं मिला है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कंपनी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने 5 जून को ट्विटर को एक आखिरी नोटिस में कहा था कि उसे सूचना प्रौद्योगिकी कानून संबंधी नए नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे आईटी कानून के तहत मध्यस्थ मंच के नाते दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।

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