सोनू सूद को झटकाः कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब BMC करेगी फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को सोनू सूद को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने अवैध निर्माण मामले पर दायर सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दिया है।

Update: 2021-01-21 06:50 GMT
सोनू सूद मुशील में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

मुंबई: एक्टर सोनू सूद की मुश्किलें बड़ा रही हैं। जहां उन्होंने लॉकडाउन के समय लोगों की इनती मदद की वही आज वह खुद अकेले पड़ गए है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को सोनू सूद को बड़ा झटका दिया है।अदालत ने अवैध निर्माण मामले पर दायर सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दिया है।

जारी हुआ नॉटिक

BMC ने अवैध निर्माण को लेकर अभिनेता को नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ अभिनेता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान BMC ने सोनू सूद को 'आदतन अपराधी' बताया था। वही नगरपालिका ने अदालत में कहां था कि अभिनेता निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं।

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बिना इजाजत ढांचागत बदलाव किया

दरअसल, सोनू सूद उपनगर जुहू स्थित रिहायशी ईमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत ढांचागत बदलाव किया। जिसके बाद BMC ने उन्हें लोटिक भेजा था। जिसमे खिलाफ सोनू सूद बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। वही उनके वकील डीपी सिंह के जरिए पिछले हफ्ते दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने छह मंजिला शक्ति सागर इमारत में कोई अवैध निर्माण नहीं करवाया है।

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बिना अनुमति लिए होटल में तब्दील किया

अदालत में दायर याचिका में पिछले साल अक्तूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने और इस मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया था। BMC ने इस मामले में जुहू पुलिस से चार जनवरी को शिकायत की थी। इस शिकायत में बताया गया था कि अभिनेता शक्ति सागर बिल्डिंग जो कि एक रिहाइशी इमारत है, इसे बिना अनुमति लिए होटल में तब्दील किया है।

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